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    CM हेमंत की जमानत का मामला: ED की झारखंड HC के आदेश को चुनौती वाली याचिका SC में लिस्‍ट; 26 जुलाई को होगी सुनवाई

    Updated: Mon, 22 Jul 2024 07:51 PM (IST)

    जमीन घोटाला मामले में आरोपित राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई की जा सकती है। उक्त याचिका सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सूचीबद्ध की गई है। बता दें कि इस मामले में ईडी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत खारिज किए जाने की मांग की है।

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    ED की CM हेंमत की जमानत पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध

    राज्य ब्यूरो, रांची। Hemant Soren Land Scam जमीन घोटाला मामले में आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई होने की संभावना है।

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की वेबसाइट के अनुसार उक्त याचिका 26 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। ईडी (ED) की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत खारिज किए जाने की मांग की गई है।

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    अदालत ने 38 जून को दी थी हेमंत सोरेन को जमानत

    हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की थी। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।

    बड़गाईं अंचल के 8.66 एकड़ जमीन मामले में हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान करते हुए अदालत ने कहा था कि ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया है, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है।

    अदालत ने क्या कहा था?

    ईडी ने इस मामले में जिन लोगों के बयान लिए हैं, उससे भी साबित नहीं हो पा रहा है कि वह जमीन हेमंत सोरेन से जुड़ी है। पूरे केस को देखने के बाद हेमंत सोरेन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल होने की बात साबित नहीं हो रही है।

    किसी भी रजिस्टर, राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का भी कोई संकेत नहीं है।

    ईडी ने जो भी आरोप लगाए हैं और जिन लोगों के बयान पेश किए हैं, वह हेमंत सोरेन को इस जमीन से संबंध रखने की पुष्टि नहीं करते हैं। ऐसे में अदालत प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार करती है।

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