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    Jharkhand Politics: ED ने खटखटाया झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा, हेमंत सोरेन ने दर्ज कराई थी FIR

    By Jagran News Edited By: Mukul Kumar
    Updated: Mon, 05 Feb 2024 09:45 AM (IST)

    Hemant Soren ईडी अपने अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में पहुंच गई है। याचिका 3 फरवरी को दायर की गई थी। हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एसटी-एससी थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। प्राथमिकी में आदिवासी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था।

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    झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। फोटो- जागरण

    डिजिटल डेस्क, रांची। Jharkhand Politics प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया है। बता दें कि याचिका 3 फरवरी को दायर की गई थी। 

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    हेमंत सोरेन ने रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी के अधिकारी कपिल राज, देवब्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल व अन्य अज्ञात के विरुद्ध 31 जनवरी को एससी-एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये सभी अधिकारी ईडी के जोनल कार्यालय रांची से संबंधित हैं।

    अनुपस्थिति में बिना पूर्व सूचना के छापेमारी की शिकायत

    उन्होंने लिखा था कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 29 से 31 जनवरी तक रांची में रहने के लिए कहा था और इसी बीच उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनकी अनुपस्थिति में बिना पूर्व सूचना के छापेमारी कर दी। वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं, लेकिन ईडी के उक्त अधिकारियों में एक भी अधिकारी एससी-एसटी अधिनियम से संबंधित नहीं था।

    उन्हें व उनके परिवार को ईडी के इस झूठे, बनावटी कृत्य से मानसिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ना हुई है। वे आहत हुए हैं। ईडी के उपरोक्त अधिकारियों के माध्यम से मीडिया में भ्रम फैलाकर उन्हें आम जनता के बीच बदनाम करने की कोशिश की गई है।

    पूर्व सीएम ने यह भी लिखा कि जब वे रांची आए तो उन्होंने विभिन्न मीडिया के माध्यम से 30 जनवरी को ईडी की दिल्ली स्थित झारखंड भवन, मुख्यमंत्री आवास में छापेमारी से संबंधित समाचारों को देखा। इससे उन्हें व उनके समुदाय को बदनाम करने की कोशिश हुई है।

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