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    झारखंड में पुलिस कर्मियों की छुट्टी को लेकर आया बड़ा निर्देश, IG से लेकर SP तक पहुंचा विभाग का नया ऑर्डर

    झारखंड पुलिस के एडीजी अभियान ने दुर्गापूजा के अवसर पर 15 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां स्थगित कर दी हैं। सुरक्षा और विधि व्यवस्था के लिए जिलों में बड़ी संख्या में बल तैनात किया गया है। विशेष मामलों में एसपी डीआईजी और आईजी के माध्यम से अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। जमशेदपुर में 9 से 13 अक्टूबर तक नो इंट्री के समय में बदलाव किया गया है।

    By Dilip Kumar Edited By: Mukul Kumar Updated: Wed, 09 Oct 2024 10:52 AM (IST)
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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड पुलिस के एडीजी अभियान डॉ. संजय आनंदराव लाठकर ने सभी जोनल आइजी, रेंज डीआइजी, एसएसपी, एसपी आदि को निर्देशित किया है कि दुर्गापूजा के कारण 15 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां स्थगित रहेंगी।

    दुर्गापूजा के मद्देनजर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था ड्यूटी में जिलों में बड़ी संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। विशेष परिस्थिति में संबंधित एसपी, डीआइजी व आइजी के माध्यम से ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

    एडीजी ने सभी अधिकारियों को सिपाही से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को तैयार हालत में रखने का निर्देश दिया है।

    जमशेदपुर में आज से 13 अक्टूबर तक नो इंट्री के समय में बदलाव

    जमशेदपुर जिला पुलिस प्रशासन ने दुर्गा पूजा पर नौ अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक नो इंट्री के समय में बदलाव किया है। यातायात डीएसपी के आदेशानुसार नौ से 12 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह पांच से 11.30 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन दोनों ओर से होगा।

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    वहीं, प्रत्येक दिन 11.30 बजे पूर्वाहन से अगले दिन सुबह पांच बजे तक बसों को छोड़कर भारी वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। 12 और 13 अक्टूबर को सुबह छह से विसर्जन होने तक भारी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा दृष्टि से कुछ मानक तय किए है।

    मरीन ड्राइव पर नौ से 13 अक्टूबर तक पूर्वाहन 11.30 बजे से प्रात पांच बजे तक भारी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। मरीन ड्राइव में भारी वाहनों की पार्किंग वर्जित है। भारी वाहनों को मानगो ट्रांसपोर्ट मैदान में खड़ी करें।

    ये हैं जरूरी निर्देश

    • दोपिहया वाहन पर दोनों सवार हेलमेट का उपयोग करेंगे
    • तेज रफतार से वाहन नहीं चलाए, प्रेशर हार्न का प्रयोग नहीं करे।
    • चार पहिया वाहन में काली फिल्म का प्रयोग नहीं करेंगे।
    • वाहन चलाते समय.नशे की हालत में पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
    • वाहनों की पार्किंग निर्धारित पार्किंग स्थल पर करे, सड़क किनारे नहीं।
    • किसी भी अनजान वस्तु को नहीं छुएंगे, ना ही उसे उठाने का प्रयास करेंगे, सूचना पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर पर दें।
    • वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातचीत नहीं करे, रैश ड्राइविंग नहीं करे।

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