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    Ban On Sale Of Liquor : झारखंड में इस दिन शराब बिक्री पर लगी रोक! करना होगा इंतजार

    Ban On Sale Of Liquor चुनाव आयोग ने चार जून को मतगणना की कड़ी निगरानी का निर्णय लिया है। स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर ईवीएम को काउंटिंग टेबल तक लाने और इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया 360 डिग्री एंगल वाले सीसीटीवी के साथ-साथ वीडियो कैमरे की निगरानी में पूरी की जाएगी। मतगणना के दिन जिलों में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

    By Neeraj Ambastha Edited By: Shashank Shekhar Updated: Sun, 02 Jun 2024 10:30 PM (IST)
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    Ban On Sale Of Liquor : झारखंड में इस दिन शराब बिक्री पर लगी रोक! करना होगा इंतजार

    राज्य ब्यूरो, रांची। Ban On Sale Of Liquor चुनाव आयोग ने चार जून को मतगणना की कड़ी निगरानी का निर्णय लिया है। स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर ईवीएम को काउंटिंग टेबल तक लाने और इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया 360 डिग्री एंगल वाले सीसीटीवी के साथ-साथ वीडियो कैमरे की निगरानी में पूरी की जाएगी।

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    सभी मतगणना केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के त्रिस्तरीय लेयर के तहत पहले लेयर में सीआरपीएफ, दूसरे लेयर में झारखंड स्टेट आर्म्ड पुलिस और तीसरे लेयर में जिला पुलिस की तैनाती की गई है।

    मतगणना के दिन जिलों में ड्राई डे घोषित

    जिन जिला मुख्यालयों में मतगणना कराई जानी है, वहां धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। साथ ही मतगणना के दिन जिलों में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर विशेष पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे, जो मतगणना में चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

    मतगणना स्थल पर काउंटिंग एजेंटों को सिर्फ कापी, कलम एवं कागज लाने की ही अनुमति होगी। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, खाने-पीने की वस्तु या अन्य कोई भी सामान मतगणना केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

    सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती

    सबसे पहले पोस्टल बैलेट स्ट्रांग रूम खुलेगा। ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम सुबह सात बजे खोले जाएंगे। सबसे पहले सुबह आठ बजे से इटीपीबीएस और पोस्टल बैलेट की गणना होगी। पोस्टल बैलेट की दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में सेना, अर्द्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के मतपत्र हैं।

    दूसरी श्रेणी में चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के मतपत्र हैं। इनकी गणना क बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गणना होगी। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गणना राउंड वाइज की जाएगी और इसके बाद उन्हें जोड़कर हर राउंड के परिणाम की घोषणा की जाएगी।

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