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    Jharkhand Health: टेंडर मॉडल से चयनित डाक्टरों की होगी मनपसंद स्थानों पर पोस्टिंग, जानें कितना मिलेगा मानदेय

    Updated: Fri, 18 Jul 2025 12:06 PM (IST)

    राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति में टेंडर मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को अधिक से अधिक चिकित्सक खासकर विशेषज्ञ चिकित्सक मिल सकें इसे लेकर इस मॉडल को अपनाया गया है। 126 विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन हुआ है जिन्हें 22 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाना है।

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    झारखंड में टेंडर के माध्यम से 126 विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन हुआ है।

    राज्य ब्यूरो, रांची । राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति में टेंडर मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को अधिक से अधिक चिकित्सक खासकर विशेषज्ञ चिकित्सक मिल सकें, इसे लेकर इस मॉडल को अपनाया गया है।

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    हाल ही में निकाले गए टेंडर के माध्यम से 126 विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन हुआ है, जिन्हें 22 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाना है।

    हालांकि, टेंडर 219 पदों के लिए निकाला गया था। अब स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों के 290 अन्य पदों के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन चिकित्सकों की नियुक्ति अनुबंध पर होगी।

    इस बार विशेषज्ञ चिकित्सकों के 146 तथा सामान्य चिकित्सकों के 144 पदों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। इन पदों पर टेंडर के माध्यम से चयनित होनेवाले चिकित्सकों की मनचाही पोस्टिंग होगी, जिसके लिए उन्हें टेंडर में उन तीन स्वास्थ्य केंद्रों का विकल्प देना होगा, जहां नियुक्ति होनी है।

    विशेषज्ञ चिकित्सकों के मामले में अधिकतम मासिक मानदेय तीन लाख रुपये होगा, जबकि सामान्य चिकित्सकों के मामले में यह राशि 63 हजार होगी।

    सामान्य चिकित्सकों को नौ हजार रुपये प्रतिमाह परफारमेंस एलाउंस तथा अधिकतम 30 हजार रुपये हार्ड टू रीच एरिया भत्ता दिया जाएगा।

    परफारमेंस एलाउंस एक वर्ष की सेवा के बाद मिलेगा। सबसे कम मानदेय की मांग करनेवाले चिकित्सक को एल-वन के रूप में चयन किया जाता है।

    यदि उक्त चिकित्सक योगदान नहीं देता है तो एल-2 या रिक्त पद नहीं भरने तक इसके बाद के चिकित्सकों को नियुक्त किया जाएगा।

    चयनित चिकित्सकों को सरकारी आवास उपलब्ध रहने पर वहां रहना होगा। आवास उपलब्ध नहीं होने पर तीन किमी की परिधि में आवास लेकर रहना होगा।

    चिकित्सक संबंधित स्वास्थ्य केंद्र की दो किमी की परिधि में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति 49 स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति 120 स्वास्थ्य केंद्रों में होनी है, जिनकी सूची तय कर दी गई है।

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