देवघर: धारा 144 लागू करने और शिव बारात के रूट में बदलाव के खिलाफ निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
देवघर में धारा 144 लागू करने और शिव बारात के रूट में बदलाव किए जाने के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि देवघर में कई सालों से शिव बारात निकालने की परंपरा रही है।
राज्य ब्यूरो, रांची: देवघर में धारा 144 लागू करने और शिव बारात के रूट में बदलाव किए जाने के खिलाफ गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि देवघर में कई सालों से शिव बारात निकालने की परंपरा रही है।
1994 में इसके आयोजन के लिए समिति बनाई गई थी, जिसकी ओर से बारात के लिए रूट निर्धारित किया जाता था। लेकिन जिला प्रशासन ने बिना समिति की सहमति लिए मनमाने ढंग से बारात निकालने का मार्ग तय कर दिया है।
जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट काफी सकरा
जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित मार्ग में सड़क काफी संकरा है। इससे शिव बारात निकालने में परेशानी होगी। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के सांस्कृतिक जुलूस के लिए दूसरे मार्ग में बदलाव किया जाता है, जबकि जिला प्रशासन ने शिव बारात वाले मार्ग में ही बदलाव कर दिया है।
आस्था से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप
याचिका में आरोप लगाया है कि जानबूझकर जिला प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। निर्धारित मार्ग से शिव बारात निकालने की पुरानी परंपरा रही है। सांसद की ओर से इस मामले में अदालत हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।
धारा 144 लगाने का नहीं बताया गया स्पष्ट कारण
याचिका में यह भी कहा गया है कि देवघर एसडीओ ने शिवरात्रि के दिन धारा 144 लागू कर दी है। इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि उक्त क्षेत्र में शांति भंग होने की संभावना, तब तक निषेधाज्ञा नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन जिला प्रशासन ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उक्त आदेश पारित किया है। जिसे निरस्त किया जाए।