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    Jharkhand News: निकाय चुनाव में हो रही देरी, कोर्ट का अवमानना मामले में मुख्य सचिव को हाजिर रहने का आदेश

    Updated: Fri, 18 Jul 2025 05:22 PM (IST)

    निकाय चुनाव कराने को लेकर रांची नगर निगम की निर्वतमान पार्षद रोशनी खलखो के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए अगली सुनवाई में मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

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    निकाय चुनाव कराने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर झारखंड हाई कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। 

    कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना गंभीर मामला है। अदालत ने अगली सुनवाई को मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

    क्या है मामला

    पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि चार जनवरी 2024 को हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ट्रिपल टेस्ट का बहना बनाकर चुनाव टाल रही है।

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    इससे पूर्व भी झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में नगर निकायों का चुनाव नहीं कराए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है।

    अदालत ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में चुनाव को रोका नहीं जा सकता। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना अवमानना का मामला बनता है।

    निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर जनवरी 2025 में भी सुनवाई हुई थी। सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने चार माह में चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया था।

    अदालत ने निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह में संशोधित मतदाता सूची देने का निर्देश दिया था। उस समय राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया था कि अभी तक अपडेट मतदाता सूची नहीं मिली है। सूची मिलने के बाद काम में तेजी आएगी।

    पहले भी अदालत में हाजिर हो चुकी हैं मुख्य सचिव 

    जनवरी माह में हुई सुनवाई के दौरान भी राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी अदालत में हाजिर हुई थीं। उन्होंने अदालत को बताया था कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार चार माह में चुनाव करा लेगी।

    अदालत ने स्पष्ट कहा था कि कोर्ट ने पहले ही कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी इस पर सहमति जताई है। कोर्ट ट्रिपल टेस्ट के मामले पर नहीं, बल्कि राज्य में जल्द निकाय चुनाव कराए जाने पर सुनवाई कर रहा है।