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    Jharkhand News: व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली मंत्री इरफान अंसारी की याचिका खारिज

    Updated: Wed, 16 Jul 2025 06:53 PM (IST)

    योग शिक्षिका राफिया नाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को निचली अदालत से राहत नहीं मिली है। सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत से उनकी ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

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    मंत्री इरफान अंसारी की याचिका खारिज कर दी गई।

    राज्य ब्यूरो, रांची। योग शिक्षिका राफिया नाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को निचली अदालत से राहत नहीं मिली है।

    बुधवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत से उनकी ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पूर्व में उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है।

    सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार वर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मंत्री इरफान अंसारी का मुख्यालय राजधानी में है, जो कोर्ट से काफी निकट है।

    ऐसे में उपस्थिति में छूट की मांग करना सही नहीं है। जबकि इरफान अंसारी की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की गई।

    बता दें कि इरफान अंसारी पर आरोप है कि एक निजी समाचार चैनल पर योग शिक्षिका राफिया नाज के पहनावे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी छवि धूमिल हुई और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

    इसको लेकर राफिया नाज ने 19 अगस्त 2020 को सिविल कोर्ट रांची में इरफान अंसारी के खिलाफ स्त्री लज्जा भंग करने और पहनावे को लेकर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराई थी। अदालत मानहानि करने के मामले में संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।

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