CM हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब, जानिए पूरा मामला
झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। सोरेन ने ईडी की जांच को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने जांच प्रक्रिय ...और पढ़ें

झारखंड हाई कोर्ट में ईडी के समन की अवहेलना मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में ईडी के समन की अवहेलना मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। अदालत ने एमपी-एमएलए कोर्ट को 12 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई स्थगित रखने का निर्देश दिया है।
हेमंत सोरेन की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ईडी ने समन का पालन नहीं करने पर हेमंत सोरेन के खिलाफ अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था।
इस संबंध में रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ईडी की ओर से दर्ज शिकायतवाद में कहा गया है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, जिनमें से वे केवल दो समन पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए।
ईडी का कहना है कि यह समन की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
भूमि घोटाला के आरोपित विनय सिंह को नहीं मिली जमानत
झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग में वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री मामले के आरोपित आटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को जमानत नहीं मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया। यह मामला उस अवधि से जुड़ा है, जब आइएएस विनय चौबे हजारीबाग के उपायुक्त थे।
विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को इस मामले में एसीबी ने नामजद आरोपित बनाया है। एसीबी के अनुसार जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह इस दंपती के नाम पर दर्ज है और उस पर उनका कब्जा भी है। सदर अंचल के बभनवे मौजा में उक्त जमीन है। वर्तमान में इसी भूमि पर विनय सिंह द्वारा संचालित नेक्सजेन का शोरूम चल रहा है।

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