Jharkhand High Court: ईडी के समन अवहेलना मामले में CM Hemant को मिला आठ सप्ताह का समय, ED पर लगाया था दुर्भावना से प्रेरित होने का आरोप
झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए आठ सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की। हेमंत सोरेन ने इस मामले में लिए गए निचली अदालत के संज्ञान को चुनौती दी है और संज्ञान को निरस्त करने की मांग की है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से समन की अवहेलना के खिलाफ ईडी की शिकायतवाद को निरस्त करने के लिए दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए आठ सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की।
हेमंत सोरेन ने इस मामले में लिए गए निचली अदालत के संज्ञान को चुनौती दी है और संज्ञान को निरस्त करने की मांग की है। इस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि ईडी के जिस समन पर नहीं गए थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया था।
इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था। नए समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था। ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार- बार समन जारी किया था।
ईडी की ओर से समन की अवहेलना मामले में शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है। सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था।
लेकिन वे कई तिथियों पर सीजेएम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। हालांकि बाद में यह मामला एमपी–एमएलए कोर्ट स्थानांतरित हो चुका है।
ईडी की शिकायतवाद में कहा गया है कि हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है।
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