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    Jharkhand Police: झारखंड पुलिस में नई व्यवस्था लागू, जवानों को इस जरिए मिलेगा प्रमोशन

    Updated: Mon, 23 Jun 2025 09:04 PM (IST)

    झारखंड पुलिस में अब सिपाही ग्रुप के 50% पदों पर चतुर्थ श्रेणी ट्रेड से सीमित परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति दी जाएगी, जबकि शेष 50% पदों पर उम्र और कार्य अनुभव के आधार पर पदोन्नति होगी। नव नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी इस प्रक्रिया से सिपाही और हवलदार के पद पर प्रोन्नति मिलेगी, साथ ही उन्हें वर्दी पहनने का अधिकार भी मिलेगा। आवेदन 23 जून से 9 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। यह नई व्यवस्था झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग नियमावली-2025 के तहत लागू की गई है।  

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    झारखंड पुलिस में अब सिपाही ग्रुप के 50% पदों पर चतुर्थ श्रेणी ट्रेड से सीमित परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति दी जाएगी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड पुलिस के सिपाही ग्रुप में अब 50 फीसदी पदों पर सीमित परीक्षा के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी ट्रेड से प्रोन्नति दी जाएगी। शेष 50 फीसदी पदों पर प्रोन्नति उम्र और कार्य अनुभव के आधार पर होगी। अब नव बहाल चतुर्थ श्रेणी ट्रेड के जवानों को भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया से प्रोन्नति का लाभ मिलेगा।

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    उन्हें सिपाही से हवलदार के पद पर भी प्रोन्नति दी जाएगी। उन्हें वर्दी पहनने का अधिकार भी मिलेगा, जो अब तक नहीं था। सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी संबंधित जिला, इकाई, बटालियन में एसपी या समकक्ष पदाधिकारी के नाम से अपने हस्ताक्षर के साथ आवेदन करेंगे।

    आवेदन पत्र जमा करने के लिए 23 जून से 9 जुलाई दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है। पुलिस विभाग के किसी भी विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी ट्रेड के कर्मी स्वेच्छा से इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड राज्य पुलिस सेवा ट्रेड संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2025 और आवेदन का प्रारूप झारखंड पुलिस की वेबसाइट JHPolice.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

    झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 16 मई को झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियमावली-2025 जारी की थी। उक्त अधिसूचना के आलोक में उल्लेख है कि पुलिस ट्रेड ग्रुप (सी) में 50 प्रतिशत नियुक्तियां सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जानी है।

    इस नियुक्ति के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो झारखंड राज्य के किसी भी जिले, इकाई, बटालियन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हों तथा उक्त नियमावली के अधीन सीमित विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य हों।