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    Lalu Yadav: बिहार में चुनाव से पहले लालू यादव जाएंगे जेल? CBI की इस मांग पर HC सुनवाई के लिए राजी

    Updated: Wed, 09 Jul 2025 01:04 PM (IST)

    झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने उनकी सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत में आवेदन दिया है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। सीबीआई ने लालू यादव बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की सजा बढ़ाने की मांग की है क्योंकि निचली अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी जबकि सीबीआई अधिकतम सजा चाहती है।

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    चारा घोटाला मामले में CBI के आवेदन को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए किया स्वीकार

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई के आवेदन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

    लालू यादव सहित इन लोगों की भी सजा बढ़ाने की मांग

    सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की सजा को बढ़ाए जाने की मांग की गई है। निचली अदालत ने इन लोगों को साढे तीन साल की सजा सुनाई थी। जबकि सीबीआई इस मामले में अधिकतम सजा की मांग कर रही है। यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है।

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    अप्रैल में सीबीआई ने दाखिल की थी याचिका

    बता दें कि इससे पहले बीते अप्रैल महीने में चारा घोटाले में लालू यादव की सजा बढ़ाने के लिए सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका स्वीकार करते हुए इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई तीन महीने बाद करने के लिए कहा था।

    बहुचर्चित चारा घोटाला और डोरंडा ट्रेजरी से पैसों की अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। अब सीबीआई ने सजा बढ़ाने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दिया है।

    डोरंडा ट्रेजरी मामले में हुई थी सजा

    बता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ डोरंडा ट्रेजरी से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला दर्ज हुआ था। चारा घोटाला मामले में ये अकेला मामला नहीं है, इससे पहले भी इसी घोटले से संबंधित अन्य मामलों में लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी है।

    इसमें झारखंड के देवघर, दुमरा, चाईबासा और डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले शामिल हैं। लालू यादव को 27 साल की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। वह जेल भी गए। हालांकि, खराब सेहत के चलते उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

    हरियाणा से मंगाए थे ऊंची नस्ल के मवेशी

    चारा घोटाला मामले में कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। पहली तो ये कि अलग-अलग ट्रेजरी से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी की गई। इसके अलावा आरोप लगे कि लालू ने मुख्यमंत्री रहते हुए अविभाजित बिहार में अच्छी-ऊंची नस्ल की गाय और भैंस बढ़ाने के लिए हरियाणा से सांड़ और दूसरे मवेशी मंगवाए थे।

    खास बात यह थी कि इन जानवरों को बाइक, स्कूटर और मोपेड के जरिए लाया गया था। मवेशी लाने का ठेका बकायदा दिल्ली की हिंदुस्तान लाइव स्टाफ एजेंसी को दिया था। इनमें भेड़ और बकरे भी लाखों रुपये की कीमत चुकाकर लाए गए थे।

    चारा घोटाले के चार मुख्य आरोपी

    चारा घोटाला सामने आने पर देश में हड़कंप मच गया था। घोटाले के चार मुख्य आरोपी बनाए गए थे। इनमें लालू प्रसाद यादव, आरके राणा, जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत का नाम शामिल था। मामले में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मवेशी लाने के लिए असल खर्च से दो सौ गुणा बजट बनाया गया था।

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