Lalu Yadav News: चारा घोटाला के दोषी लालू यादव को 5 साल की सजा... 60 लाख जुर्माना, किसे कितनी मिली सजा पढ़िए सूची
lalu yadav News बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को आज सोमवार दोपहर सीबीआइ कोर्ट ने सजा सुना दी है। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव दोषी ठहराए गए थे। कोर्ट ने आज सजा की घोषणा करने की बात कही थी।
रांची, डिजिटल डेस्क। Lalu Yadav News डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को आज सीबीआइ की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी है। 60 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। अनुमान के मुताबिक आज सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे सजा की घोषणा की गई। लालू यादव सहित चारा घोटाला के इस बड़े मामले में कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी दोषियों पर जुर्माना लगाया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने लैपटाप पर सुनी अपनी सजा
सीबीआइ कोर्ट के जज एस के शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई। इससे पूर्व सभी दोषियों ने ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू प्रसाद यादव इस समय रांची रिम्स में इलाजरत हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्हें एक लैपटाप उपलब्ध कराया गया था। इसी लैपटाप के सहारे लालू यादव ने अपनी सजा सुनी। उधर, होटवार जेल में प्रशासन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंंग की व्यवस्था की गई थी। बारी-बारी सभी दोषियों ने अपनी अपनी सजा सुनी। जेल सूत्रों के अनुसार, सभी के चेहरे पर गहरी उदासी का आलम था।
लालू के वकील ने बीमारी का हवाला देकर सजा कम करने की मांग की
सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस की। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो गई है। लालू को कुल 17 तरह की बीमारियां हैंं। बीपी और शुगर का भी हवाला दिया। यह भी बताया कि लालू के शरीर का एक अंग अचानक काम करना बंद कर देता है। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की। उधर, सीबीआइ के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि 26 साल से लोग यह इंतजार कर रहे हैं कि दोषियों को कितनी सजा सुनाई जाती है। इसलिए कोर्ट दोषियों को अधिकतम सजा दे।
जानिए- किसे कितनी सजा, कितना भरना पड़ेगा जुर्माना
- लालू प्रसाद - 5 साल - 60 लाख
- रवि सिन्हा - 4 साल - 20 लाख
- मो सईद - 5 साल - डेढ़ करोड़
- जगमोहन कक्कड़ - 4 साल - एक लाख
- मोहिंदर एस बेदी - 4 साल - एक लाख
- दयानंद प्रसाद कश्यप - 4 साल - एक करोड़
- उमेश दुबे - 4 साल - 4 लाख
- बी बी सिन्हा - 4 साल - 1 करोड़
- त्रिपुरारी मोहन प्रसाद - 5 साल - 2 करोड़
- अजित कुमार वर्मा - 4 साल - 15 लाख
- रवि मेहरा - 4 साल - 10 लाख
- महेंद्र कुमार कुंदन - 4 साल - 15 लाख
- राजेंद्र कुमार हरित - 4 साल - 20 लाख
- जे भेंगराज - 4 साल - 2 लाख
- जीएस प्रसाद - 4 साल - 11 लाख
- राम प्रकाश राम - 3 साल - 2 लाख
- जसबंत सहाय - 3 साल - 2 लाख
- रविंद्र कुमार सिंह - 4 साल - 5 लाख
- प्रभात कुमार सिन्हा - 4 साल - 3 लाख
- ललितेश्वर प्रसाद यादव - 4 साल - 2 लाख
- कृष्ण बिहारी लाल - 4 साल - 2 लाख
- डॉ अजित कुमार - 4 साल - 2 लाख
- सीके लाल - 4 साल - डेढ़ लाख
- डॉ बिरसा उरांव - 4 साल - 3 लाख
- डॉ शिव नंदन प्रसाद - 4 साल - 2 लाख
- डॉ अर्जुन शर्मा - 4 साल - 2 लाख
- डॉ मुकेश कुमार श्रीवास्तव - 4 साल - 2 लाख
- डॉ बृज नंदन प्रसाद - 3 साल - 2 लाख
- आर के राणा - 5 साल - 60 लाख
- महेंद्र प्रसाद - 4 साल - 5 लाख
- डीपी श्रीवास्तव - 4 साल - 5 लाख
- बेक जूलियस - 4 साल - 1 लाख
- कृष्ण मोहन प्रसाद - 5 साल - डेढ़ करोड़
- राधा रमण सहाय - 4 साल - 6 लाख
- एन एन सिंह - 4 साल - 2 लाख
- सुरेश - 4 साल - ढाई लाख
- बालकृष्ण - 4 साल - 1 लाख
- सत्यजीत - 4 साल - 15 लाख
- ......... - 4 साल 15 लाख
इनको मिला सबसे अधिक सजा, इन्हें सबसे अधिक दंड
उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला के इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई है। जिन लोगों को वारंट जारी हुआ था, वे लोग भी आज अदालत पहुंचे थे। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है, कि अधिकतम सजा पांच साल और अधिकतम जुर्माना दो करोड़ रुपये सुनाया गया है। अधिकतम सजा पाने वालों की सूची में लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद सईद, आरके राणा और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद शामिल हैं। वहीं अधिकतम जुर्माना जिस दोषी पर लगाया गया है वह त्रिपुरारी मोहन प्रसाद हैं।
तीन साल की सजा पाने वालों को आज ही जमानत
उधर, जानकारी के अनुसार, आज जिन दोषियों को तीन साल तक सजा सुनाई गई है, उन्हें आज ही जमानत मिल जाएगी। सीबीआइ कोर्ट ने इनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए तीन साल की सजा दी है। इनमें तीन दोषी शामिल हैं।
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