Jharkhand News: चेक बाउंस में बालीवुड अभिनेता रांझा विक्रम सिंह को एक साल कारावास, फिल्म बनाने के नाम पर लिए थे एक करोड़ रुपये
रांची की न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या राघव की अदालत ने बालीवुड अभिनेता रांझा विक्रम सिंह को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उनको चेक बाउंस की राशि एक करोड़ एवं जुर्माने की राशि के साथ 1.20 करोड़ शिकायतकर्ता निलोय कुमार झा को भुगतान करने का आदेश दिया है।

राज्य ब्यूरो, रांची। Ranchi की न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या राघव की अदालत ने बालीवुड अभिनेता रांझा विक्रम सिंह को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने उनको चेक बाउंस की राशि एक करोड़ एवं जुर्माने की राशि के साथ 1.20 करोड़ शिकायतकर्ता निलोय कुमार झा को भुगतान करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान आरोपित अभिनेता अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल पांडेय ने अदालत में पक्ष रखा था।
सजायाफ्ता अभिनेता को अदालत ने अपील करने के लिए 30 दिनों की औपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान की है। विक्रम सिंह के खिलाफ दुर्गा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक निलोय कुमार झा ने एक करोड़ के चेक बाउंस को लेकर सात जून 2021 को मुकदमा किया था।
रांझा विक्रम सिंह ने बालीवुड फिल्म फौजी कालिंग बनाने के नाम पर मोटी रकम ली थी। पैसों का लेन-देन पांच मार्च 2019 में हुआ था।
पैसे मांगने पर रांझा विक्रम सिंह ने शिकायतकर्ता को एक करोड़ रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया था। मामले को लेकर दोनों के बीच सुलह को लेकर पिछले दिनों मध्यस्थता कराने की कोशिश की गई थी। जो सफल नहीं हो सकी थी।
नेतरहाट स्कूल में अनियमितता की जांच को ले जनहित याचिका
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में नेतरहाट स्कूल में अनियमितता की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में वित्त सचिव, शिक्षा सचिव, प्राचार्य और महालेखाकार को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
इस संबंध में नेतरहाट स्कूल के पूर्व छात्र केदार नाथ लाल दास ने जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है।
सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अदालत को बताया कि नेतरहाट स्कूल के भवन निर्माण और सभी टेंडर में अनियमितता की जाती है।
पिछले साल दिसंबर माह में स्कूल के प्रशासक को एसीबी ने पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया था। लेकिन अभी तक स्कूल प्रबंध ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है।
अदालत ने कहा कि नेतरहाट पूर्ववर्ती छात्र संघ (नोबा) में कई लोग हैं। क्या इस मामले में नोबा कुछ नहीं कर रहा है। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि नोबा इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए उन्हें याचिका दाखिल करनी पड़ी।
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