बिहार के मंत्री नितिन नवीन के काफिले पर हमले का आरोपित बरी, तीन साल पहले का है मामला
बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के काफिले पर तीन साल पहले हुए हमले के मामले में आरोपी सूरज कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष सूरज कुमार के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा, जिसके चलते अदालत ने यह फैसला सुनाया। घटना में मंत्री के काफिले की कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

बिहार के मंत्री नितिन नवीन के काफिले पर हमले का आरोपित बरी
राज्य ब्यूरो, रांची। रांची में दस जून 2022 को मेन रोड से गुजर रहे बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की कार और काफिला पर हमला करने के मामले में आरोपित अनीश को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
न्यायिक दंडाधिकारी मयंक मालियाज की अदालत ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने पक्ष रखा था। हमले के तीन दिन बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोअर बाजार पुलिस ने अनीश को गिरफ्तार किया था।
10 जून 2022 को मेन रोड में उपद्रव के दौरान मंत्री नितिन नवीन का काफिला गुजर रहा था। उपद्रवियों ने उनके गाड़ी पर हमला बोल दिया था। मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। वह निजी कार्यक्रम में भाग लेने रांची आए थे।
मंत्री ने ई-मेल के माध्यम से मामला दर्ज कराया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन घटना को साबित नहीं किया जा सका।
बता दें कि आरोपित के जेल में रहते आठ दिसंबर 2022 को आरोप तय किया गया। इसके बाद अभियोजन पक्ष को घटना साबित करने के लिए ढाई साल से अधिक समय दिया गया।
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