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    नीतीश कुमार से आगे निकले हेमंत सोरेन, बिहार में 5 करोड़, झारखंड में 30 करोड़ सब्सिडी; इथेनॉल पर खेला बड़ा दांव

    Bihar News Jharkhand News हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में इथेनाल फैक्‍ट्री खोलने पर नीतीश कुमार के बिहार से छह गुना अधिक छूट यानी 30 करोड़ सब्सिडी देगी। झारखंड इथेनाल उत्पादन नीति को राज्‍य कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। इथेनाल का प्रदेश में बायो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होगा।

    By Alok ShahiEdited By: Updated: Sat, 22 Oct 2022 06:49 AM (IST)
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    Bihar News, Jharkhand News: हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार।

    रांची, राज्य ब्यूरो। Bihar News, Jharkhand News झारखंड में इथेनाल के उत्पादन को लेकर बनी नीति को राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। नई व्यवस्था में झारखंड में इससे संबंधित फैक्ट्री खोलने पर निवेशक को 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि बिहार में अधिकतम सब्सिडी की सीमा (पांच करोड़) से छह गुना अधिक है। बिहार में कैपिटल सब्सिडी की अधिकतम सीमा कुल निवेश के हिसाब से 15 प्रतिशत अथवा पांच करोड़ रुपये है जबकि झारखंड में कुल निवेश के हिसाब से 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रविधान किया गया है। इसके अलावा नई एमएसएमई इकाइयों को कुल ऋण राशि के हिसाब से छह प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि अधिकतम तीन करोड़ रुपये तक होगी। ज्ञात हो कि बिहार में पहले से इथेनाल नीति लागू है। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

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    गलवान घाटी में शहीद की मां काे नौकरी

    राज्य सरकार ने गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद स्व. गणेश हांसदा की मां को सरकार नौकरी देने के लिए उम्र और न्यूनतम शिक्षा की योग्‍यता को शांत करने का निर्णय लिया है। 16 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए स्व. गणेश हांसदा की माता कापरा हांसदा की अधिकतम उम्र सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को विशेष परिस्थिति में क्षांत करते हुए अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए सीसीएल को 5.5 एकड़ जमीन

    राज्य सरकार ने पूर्व में जारी विभागीय राज्यादेश को रद करते हुए रांची के कांके में रिनपास के नाम से अर्जित भूमि (कदमा मौजा स्थित 5.50 एकड़ गैरमजरूआ खास परती कदीम भूमि) को 12.82 करोड़ रुपये में सुपर स्पेशियलिटि अस्पताल निर्माण कराने के लिए सीसीएल को जमीन देने का निर्णय लिया है। इस जमीन के लिए 30 वर्षों में नवीकरण विकल्प के साथ लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई है।

    झारखंड कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

    1. झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके एसोसिएट काउंसेल के शुल्क पुनरीक्षण एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा मुख्यालय के बाहर किसी न्यायालय/ न्यायाधिकरण में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
    2. राज्यपाल, झारखंड के कारकेड के लिए पूर्व में खरीदे गए छह वाहनों का बीमा कराने की स्वीकृति दी गई।
    3. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई। ये कालेज क्रमश: बड़कागांव, मांडू, सिमरिया, बगोदर व जमुआ में स्थित हैं।