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जमीन खरीदने-बेचने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला...

Land Record Property Tax जमीन से जुड़े विवादों के स्थायी समाधान की दिशा में सरकार काम कर रही है। अब हर जमीन का एक यूनिक आइडी नंबर होगा। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग काफी तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 18 Feb 2021 11:32 PM (IST)Updated: Thu, 18 Feb 2021 11:34 PM (IST)
जमीन खरीदने-बेचने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला...
Land Record & Property Tax: जमीन से जुड़े विवादों के स्थायी समाधान की दिशा में सरकार काम कर रही है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News, Land Record & Property Tax झारखंड में जमीन से जुड़े विवादों के स्थायी समाधान की दिशा में राज्य सरकार काम करेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में उन्होंने कहा कि हर जमीन का एक यूनिक आइडी नंबर होगा। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग काफी तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जमीन को लेकर ढेर सारे विवाद सुनने को मिलते हैं। उन विवादों से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर हम प्रयासरत हैं। जिस तरीके से जमीन माफिया आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं। उनसभी पर अब अंकुश लगेगा।

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विभिन्न योजनाओं में जमीन से जुड़े विवादों पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार तमाम जमीन से जुड़े विवादों का संज्ञान लेते हुए इसका तत्काल समाधान सुनिश्चित करेगी। अलग राज्य होने के बाद किसी ने इस दिशा में सोच-विचार नहीं किया। नतीजा यह है कि आए दिन गड़बड़ी देखने को मिल रही है। बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन्हें दूर करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है।

हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल के पसेरिया मौजा में  रोहाने कोल कंपनी को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापस की जा रही है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी- सह- मंत्री चंपई सोरेन ने उक्त आदेश दिया। पीठासीन न्यायालय के फैसले से 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस मिलेगी।
 
झारखंड बनने के बाद पहली बार रैयतों को जमीन मिली वापस
हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल के पसेरिया मौजा में जॉइंट वेंचर  कंपनी रोहाने कोल कंपनी  को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापस होगी । छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत  गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी- सह- मंत्री  चंपई सोरेन ने यह आदेश दिया है। ज्ञात हो कि  जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड रोहाने कोल कंपनी में हिस्सेदार है । इन कंपनियों पर एकरार के अनुसार  कार्य नहीं किए जाने के कारण रैयतों से ली गई  उन्हें वापस करने का फैसला पीठासीन न्यायालय ने दिया है।
 
इन रैयतों को वापस मिलेगी जमीन
 
मंत्री चंपई सोरेन के पीठासीन न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत कुल 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस की जाएगी । इसके तहत हाकिम सोरेन  समेत छह अन्य रैयत को 5.29 एकड़, फागु मांझी समेत चार अन्य रैयत को 3.49 एकड़, देएमका मांझी को 1.60 एकड़, करनी देवी समेत छह रैयत को 17.28 एकड़, अजय सोरेन  समेत पांच अन्य रैयत को 20.46 एकड़, जगदीश मांझी को 5.10 एकड़ और  राजेंद्र सोरेन समेत अन्य तीन रैयत को 3.66 एकड़ भूमि वापस की जाएगी।

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