बड़हरवा टेंडर मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, DSP प्रमोद और सरफुद्दीन को ED नहीं करेगी गिरफ्तार
Badharwa Tender Dispute Case झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में ईडी के समन के खिलाफ डीएसपी प्रमोद मिश्रा और अनुसंधान अधिकारी सरफुद्दीन खान की याचिका पर सुनवाई हुई।

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में ईडी के समन के खिलाफ डीएसपी प्रमोद मिश्रा और अनुसंधान अधिकारी सरफुद्दीन खान की याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने दोनों अधिकारियों को छह मार्च को ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि पूछताछ के दौरान ईडी दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।
याचिका में ईडी पर मामले में हस्तक्षेप करने का लगाया आरोप
इस संबंध में साहिबगंज के डीएसपी प्रमोद मिश्रा और बड़हरवा टोल प्लाजा मामले के अनुसंधानकर्ता सरफुद्दीन खान ने याचिका दाखिल की है। दोनों ने ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती दी है।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद का मामला है। इसमें बड़हरवा थाने में आइपीसी की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन ईडी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर जबरन इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है और पुलिस के काम में हस्तक्षेप कर रही है।
ईडी के दूसरे समन पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
बता दें कि ईडी ने प्रमोद मिश्रा और सरफुद्दीन को दोबारा समन जारी किया। पहली बार जब ईडी ने दोनों को समन जारी किया था तो दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अपनी बात हाई कोर्ट के समक्ष रखने को कहा था। इसके बाद दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

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