Ranchi News: छात्रा से दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका
रांची में ब्यूटीशियन छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी राम खेलावन साव की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। घटना 1 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जब ऑटो चालक ने पी ...और पढ़ें

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)
राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत में ब्यूटीशियन का कोर्स कर रही छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित राम खेलावन साव की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी पर आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला एक अक्टूबर 2024 का है, जब दोपहर करीब 2:30 बजे पीड़िता नेवरी जाने के लिए तिलता चौक से एक ऑटो में सवार हुई थी।
ऑटो में अन्य महिला और बच्चे भी थे, लेकिन आईटीबीपी चौक के पास सभी सवारियां उतर गईं। उसके बाद ऑटो चालक पीड़िता को जबरन जंगल के रास्ते सुनसान इलाके में ले गया। पीड़िता के भागने का प्रयास करने पर आरोपित ने उसे दौड़कर पकड़ लिया।
मुंह दबाकर दोनों हाथ बांध दिए और ऑटो में ही दुष्कर्म किया। आरोपित ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद ड्राइवर आईटीबीपी चौक के पास पीड़िता को उतारकर फरार हो गया।
पीड़िता ने ऑटो पर लिखा मोबाइल नंबर नोट कर लिया था। इसी आधार पर आरोपित की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
पीएलएफआई के सदस्य कृष्णा यादव को नहीं मिली जमानत
वहीं, दूसरी ओर न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने पीएलएफआई के सदस्य कृष्णा यादव को जमानत देने से इनकार किया है। अदालत ने मामले की गंभीरता तथा बरामद हथियारों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपित इस मामले में 27 मार्च 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मांडर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के पांच-छह उग्रवादी हथियारों के साथ हातमा जंगल में घूम रहे हैं। इसके बाद सात मई 2023 की रात करीब नौ बजे पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई।
पुलिस को देखते ही सभी उग्रवादी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर पीएलएफआई के एरिया कमांडर राजेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार राजेंद्र यादव के पास से हथियार, गोला-बारूद और मोबाइल फोन बरामद किया गया था। कृष्णा यादव सहित अन्य उग्रवादी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस लंबे समय बाद इन्हें गिरफ्तार कर पाई।

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