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    Jharkhand Government: वाहन चालक ध्यान दें... गाड़ी से प्रेशर हार्न, नेम प्लेट और राजनीतिक झंडा तत्काल हटाएं, नहीं तो ...

    Updated: Thu, 14 Aug 2025 07:37 PM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को वाहनों से प्रेशर हार्न नेम प्लेट सहित झंडा हटाने का निर्देश दिया है। रांची के ट्रैफिक एसपी को अदालत के निर्देशों का पालन कर चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा कि सरकार को राज्य में मोटर वाहन नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

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    कोर्ट ने वाहनों से प्रेशर हार्न, नेम प्लेट और राजनीतिक झंडा हटाने का निर्देश दिया है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई ने सरकार को वाहनों से प्रेशर हार्न, नेम प्लेट सहित झंडा हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने रांची के ट्रैफिक एसपी को अदालत के निर्देश का पालन कर चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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    हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में वाहनों से काला शीशा, प्रेशर हार्न, नेम प्लेट, राजनीतिक दलों का झंडा हटाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

    मोटर वाहन नियमों का सख्ती से हो पालन

    सुनवाई के दौरान रांची के ट्रैफिक एसपी कोर्ट में मौजूद थे। अदालत ने कहा कि सरकार को राज्य में मोटर वाहन नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

    वाहनों पर राजनीतिक दलों, धार्मिक और किसी प्रकार के अनधिकृत झंडा तत्काल हटाने और ध्वज संहिता के प्रावधानों का विधिवत पालन करने का निर्देश दिया है।

    वाहनों से लाल-नीले रंग को तत्काल हटाने का निर्देश

    प्रेशर हार्न, मल्टी टोन हार्न, अतिरिक्त लाइट और मोडिफाइड वाहनों को सड़कों पर नहीं चलने देने, वाहनों में अतिरिक्त लाइट खास कर लाल और नीले रंग की लाइट, जो आपातकालीन वाहनों का आभास देती हैं को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने अभियान चलाकर इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। सभी स्कूलों, बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यह प्रचारित करने को कहा है कि प्रेशर हार्न नहीं लगाएं और नियमों का सख्ती से पालन करें।

    सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि समय-समय पर वाहनों की जांच की जाती है और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

    आदर्श सेवक समाज ने दाखिल की है जनहित याचिका

    इस संबंध में आदर्श सेवक समाज नामक संस्था ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि बसों और अन्य वाहनों में प्रेशर हार्न का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। 

    लोगों को परेशानी हो रही है। वाहनों में काला शीशा का इस्तेमाल किया जा रहा है और काले शीशे वाले वाहनों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।

    राजनीतिक दल के लोग वाहनों में नेम प्लेट और पद का बोर्ड और राजनीतिक दल का झंडा लगा कर प्रभाव जमा रहे हैं।