अब घर बैठे कराएं विवाह का पंजीकरण, 50 रुपये में ऑनलाइन आवेदन कर पाएं मैरिज सर्टिफिकेट; जानें पूरी प्रक्रिया
Online Application for Marriage Registration Jharkhand News Marriage Certificate रांची नगर निगम में विवाह का पंजीकरण शुरू हो गया है। इसके लिए मात्र 50 रुपये शुल्क लगेगा। विवाहित जोड़े में से कोई भी मानसिक असंतुलन का शिकार नहीं होना चाहिए।

रांची, जासं। रांची नगर निगम में विवाह के पंजीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। 50 रुपये में विवाह का प्रमाण पत्र रांची नगर निगम से बन जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. किरण को विवाह के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के तौर पर तैनात किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए jharsewa.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रांची नगर निगम में विवाह पंजीकरण सेवा शुरू हो जाने से अब लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। निगम में आवेदन करने के बाद आसानी से लोगों को विवाह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
इन शर्तों को करना होगा पूरा
रांची नगर निगम में वही लोग विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो रांची के रहनेवाले हैं। दूल्हा और दुल्हन में से किसी एक का रांची का होना जरूरी है। विवाहित जोड़े में से कोई भी मानसिक असंतुलन का शिकार नहीं होना चाहिए। दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
विवाह के एक साल के अंदर पंजीकरण कराना है अनिवार्य
झारखंड सरकार ने विवाह होने के एक साल के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला विवाह निबंधन नियमावली 2018 के तहत लिया गया है। पंजीकरण करवाने के बाद नागरिकों को विवाह प्रमाण पत्र दिया जाता है जो हर जगह मान्य होता है। विवाह के बाद पंजीकरण के बाद विवाहित जोड़े की शादी कानूनी तौर पर मान्य मानी जाएगी।
इन परिस्थितियों में देना पड़ेगा जुर्माना
-अगर किसी विवाहित जोड़े ने शादी के एक साल के अंदर विवाह का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो उनसे पांच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा।
-जुर्माने की अधिकतम रकम 100 रुपये होगी।
-नागरिकों को विवाह पंजीकरण करवाने के लिए 50 रुपये का शुल्क भी जमा करना होगा।
-अगर शादी पर किसी को एतराज है तो इसके लिए सात दिन के अंदर लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी।
-आपत्ति दायर करने का शुल्क 500 रुपये रखा गया है।
पूरी प्रक्रिया है ऑनलाइन
झारखंड सरकार ने झारखंड मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। पहले प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। इसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था।
जान लें पंजीकरण की प्रक्रिया
-विवाह का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आवेदक को एक नंबर दिया जाएगा। यह रेफरेंस नंबर होगा।
-यह नंबर आवेदन जमा करने के बाद निकली ऑनलाइन स्लिप पर भी मौजूद होगा।
-आवेदक को स्लिप और आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भी निकलवाना होगा।
-ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की कॉपी प्रिंटआउट आवेदन के साथ नत्थी करनी होगी।
-जब नगर निगम का कोई भी कर्मचारी आवेदन का भौतिक सत्यापन करने जाएगा तो इन सभी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
-कार्यालय में सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और यहीं सत्यापन के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है यह दस्तावेज
वर वधु का निवास प्रमाण पत्र
वर वधु का आयु प्रमाण पत्र
वर वधु का डिजिटल हस्ताक्षर
गवाहों के डिजिटल हस्ताक्षर
तीन गवाहों का पासपोर्ट साइज फोटो
वर वधु का पासपोर्ट साइज फोटो
वर वधु की एक साथ फोटो
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