JSSC: वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा के फार्म भरने में आवेदकों ने कर दी गलती, 401 आवेदन रद, 14 सितंबर को होनी है परीक्षा
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के लिए आनलाइन आवेदन करनेवाले अभ्यर्थियों में 401 के आवेदन विभिन्न कारणों से रद कर दिए हैं। इनमें 372 अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन के क्रम में केवल प्रारंभिक चरण पूरा किया था तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया था। वहीं 25 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का तो भुगतान किया लेकिन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया था।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के लिए आनलाइन आवेदन करनेवाले अभ्यर्थियों में 401 के आवेदन विभिन्न कारणों से रद कर दिए हैं।
इनमें 372 अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन के क्रम में केवल प्रारंभिक चरण पूरा किया था तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया था।
वहीं, 25 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का तो भुगतान किया लेकिन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया था। समान नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि के आधार पर चार आवेदन रद हुए हैं।
आयोग ने रद सभी आवेदनों की पंजीकरण संख्या जारी कर दी है। इस परीक्षा के लिए दो मई से 22 जून 2025 तक आनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे।
इधर, आयोग ने गणित विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 21 अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के लिए मान्य पदों तक सीमित कर दिया है।
दरअसल, आनलाइन आवेदन के क्रम में तकनीकी त्रुटिवश इन अभ्यर्थियों द्वारा वैज्ञानिक सहायक (फोटोग्राफी) के पद के लिए विकल्प का चयन किया गया है, जो विज्ञापन की विवरणिका के अंतर्गत इस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप नहीं है।
इन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप पदों के लिए सीमित किया गया। बताते चलें कि यह प्रतियोगिता परीक्षा 14 सितंबर को रांची के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी।
झारखंड में लोकायुक्त व सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र
झारखंड में लोकायुक्त तथा सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और अन्य आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग संबंधी जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई आठ सितंबर को निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और अब शीघ्र ही लोकायुक्त तथा सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी कर ली जाएगी।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने अदालत से दो सप्ताह का समय मांगा था। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा कि सरकार बार-बार यही दलील देती आ रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और जल्द पूरी होगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
राज्य में लोकायुक्त, महिला आयोग के अध्यक्ष सहित कई संवैधानिक पद लंबे समय से रिक्त हैं। कोर्ट के निर्देश के बावजूद इन पदों पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। इस मामले में हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और राजकुमार ने अवमानना याचिका दाखिल की है।
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