Jharkhand: AJSU सुप्रीमो सुदेश महतो रघुवर सरकार में बन सकते हैं मंत्री
Jharkhand. लोकसभा चुनाव में एनडीए घटक दल के रूप में एक सीट पर जीत दर्ज करा चुकी आजसू पार्टी अब केंद्र व राज्य में मंत्री पदों को लेकर लॉबिंग करेगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। लोकसभा चुनाव में एनडीए घटक दल के रूप में एक सीट पर जीत दर्ज करा चुकी आजसू पार्टी अब केंद्र व राज्य में मंत्री पदों को लेकर लॉबिंग करेगी। हालांकि इस पर पार्टी नेता अभी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैंं, लेकिन पार्टी के अंदर इसकी सुगबुगाहट चल रही है। पार्टी का अगला लक्ष्य केंद्र सरकार में सीधे भागीदारी का भी है। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो रघुवर कैबिनेट में नए मंत्री बन सकते हैं।
वहीं, गिरिडीह संसदीय सीट से जबर्दस्त जीत हासिल करने वाले चंद्रप्रकाश चौधरी को केंद्रीय राज्य मंत्री का एक पद मिल सकता है। चंद्रप्रकाश चौधरी के लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने से रघुवर कैबिनेट में एक और मंत्री पद रिक्त हो गया है। आजसू पार्टी इस पर भी दावा ठोकेगी। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजकिशोर महतो या रामचंद्र सहिस इस पद के दावेदार हो सकते हैं।
सुदेश महतो स्वयं रघुवर कैबिनेट में नए मंत्री बन सकते हैं। हालांकि अभी वे विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और मंत्री बनने के छह माह के भीतर उन्हें विधानसभा चुनाव जीतना होगा। यदि इस अवधि के भीतर विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो भी वे बिना सदस्य रहे मंत्री बननेवाले एक और नेता बन जाएंगे। बता दें कि राज्य में हेमेंद्र प्रताप देहाती बिना विधानसभा सदस्य रहे मंत्री रह चुके हैं।
पार्टी कार्यालय में मोदी-शाह के कट आउट
कभी रघुवर सरकार की कई नीतियों को कठघरे में लानेवाली आजसू पार्टी की हाल के दिनों में भाजपा से घनिष्ठता काफी बढ़ गई है। आजसू पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बड़े-बड़े कट आउट लगाए गए हैं। सुदेश की तस्वीर छोटी हो गई है। पार्टी कार्यालय में लगे फ्लैक्स में मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा की भी तस्वीरें हैं।
केंद्र या राज्य में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, पार्टी उसे बखूबी निभाएगी। जहां तक किसी पद की दावेदारी की बात है तो इस पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। -देवशरण भगत, केंद्रीय प्रवक्ता, आजसू।
कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है। बशर्ते कि छह माह के भीतर वह विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। -अजीत कुमार, महाधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट।
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