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    हेमंत सोरेन के बाद अब Shibu Soren की बढ़ी टेंशन, आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली HC से लगा बड़ा झटका

    By Manoj Singh Edited By: Shashank Shekhar
    Updated: Tue, 20 Feb 2024 08:01 PM (IST)

    Shibu Soren News आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने झामुमो संरक्षक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी है। इस दौरान अदालत ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी।

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    हेमंत सोरेन के बाद शिबू सोरेन की बढ़ी टेंशन, आय से अधिक संपत्ति मामले में लगा बड़ा झटका

    राज्य ब्यूरो, रांची। Shibu Soren News आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की अदालत में सुनवाई के बाद एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए शिबू सोरेन की अपील खारिज कर दी।

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    आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में एकल पीठ ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था। 22 जनवरी को एकल पीठ ने शिबू सोरेन याचिका खारिज करते हुए कहा था कि लोकपाल की कार्यवाही को चुनौती देने वाली शिबू सोरेन की याचिका और शिकायत समय से पहले दायर की गई थी।

    लोकपाल को देखना था कि इस मामले में आगे की कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं। एकल पीठ ने शिबू सोरेन के खिलाफ दुर्भावना से आरोप लगाए जाने की बात को भी खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा था कि लोकपाल ने अभी सीबीआइ की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री पर गौर नहीं किया है। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ शिबू सोरेन ने खंडपीठ में अपील दाखिल की थी।

    यह है पूरा मामला

    बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने अगस्त 2020 में शिबू सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर भारी संपत्ति अर्जित की है।

    निशिकांत दूबे की शिकायत के बाद लोकपाल ने सीबीआइ को शिबू सोरेन के खिलाफ यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे कि क्या आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है।

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