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    Aadhaar Card: जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार को नहीं माना जा सकता वैध, सरकार ने दी जानकारी

    By Neeraj AmbasthaEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 26 Jun 2025 04:24 PM (IST)

    राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बताया है कि आधार मुख्य रूप से पहचान का प्रमाण है, जन्मतिथि का नहीं, क्योंकि जन्मतिथि दस्तावेज़ों या अनुमान के आधार पर दर्ज की जाती है।  

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    राज्य ब्यूरो, रांची। नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों नामांकन आदि में जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार (Aadhaar Card) को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार ने भारतीय विशिष्ट प्राधिकार (यूआईडीएआई) द्वारा इस संबंध में जारी स्पष्टीकरण की जानकारी देते हुए इसका अनुपालन करने को कहा है।

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    इसे लेकर सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने सभी विभागों के सचिव, सरकारी कार्यालयों के प्रमुख एवं उपायुक्तों को पत्र लिखा है। साथ ही उन सभी को यूआईडीएआई की प्रति भी भेजी गई है। इन सभी को इसकी जानकारी अपने-अपने सभी अधीनस्थों को देते हुए उसका अनुपालन करने को कहा गया है।

    यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाण है, न कि जन्मतिथि का। आधार नामांकन या अपडेट के समय किसी व्यक्ति द्वारा जन्मतिथि संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर दर्ज की जाती है।

    इस क्रम में यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो इसे घोषित या अनुमानित जन्मतिथि के आधार पर भी दर्ज किया जाता है।

    बताते चलें कि जन्म तिथि का सबसे महत्वपूर्ण वैध दस्तावेज नगर निगम या अन्य स्थानीय निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र होता है। कई बार इसके प्रमाण के रूप में आधार को भी प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह वैध नहीं है।