Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोहार, कर्मकार, कमार, मड़ैया अब ओबीसी में

    By Edited By: Updated: Fri, 16 Mar 2012 01:06 AM (IST)

    रांची : झारखंड की लोहार, कर्मकार, कमार और मड़ैया जाति अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होगी। पहले यह जाति पिछड़ा वर्ग में शामिल थीं। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने ध्रुव हेलिकॉप्टर के रखरखाव के लिए दो इंजीनियरों को नियुक्त किया है। इनका मासिक वेतन डेढ़-डेढ़ लाख रुपए होगा। इसके अलावा राज्य में 75 थाना भवनों के निर्माण की मंजूरी दी गई। इसपर कुल 150 करोड़ की लागत आएगी। हर थाना भवन के निर्माण में दो करोड़ रुपए खर्च होगा। राज्य सरकार ने महुआ, महुआ फूल, इमली, इमली बीज और पाउडर पर वैट घटाकर एक फीसदी करने का निर्णय किया है। पहले यह राशि पांच प्रतिशत थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ----

    अन्य फैसले

    -राज्य के डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान। एआइसीटीइ ने की थी अनुशंसा।

    - बसिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद की मंजूरी।

    - बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम पर झारखंड का बकाया 3.68 करोड़। पहले बिहार ने ही मांगी थी झारखंड से राशि। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास दावा करेगा झारखंड।

    - 35 वाणिज्य-कर पदाधिकारियों की सहायक वाणिज्य-कर आयुक्त के पद पर प्रोन्नति। अपर वाणिज्य-कर आयुक्त सुरेश सेराथिन को छह माह का सेवा विस्तार।

    - राजकिशोर महतो को विधि आयोग का सदस्य बनाने की स्वीकृति।

    - 69 पुल-पुलिया का निर्माण 176 करोड़ की लागत से। रूरल इंफ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट फंड से मिलेगी राशि।

    - नई दिल्ली में एक पत्रिका के प्रस्तावित सम्मेलन में झारखंड भागीदार। 50 लाख की स्वीकृति।

    - होमगार्ड की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 54 से बढ़ाकर की गई 58।

    - देवघर एयर स्ट्रिप के मेंटेनेंस के लिए 50 करोड़।

    - गढ़वा-शाहपुर रोड और सत्संग चौक-बैद्यनाथधाम रोड के प्राक्कलन की मंजूरी।

    - झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और झारखंड राज्य हज समिति के लिए 19 पदों का सृजन।

    - पर्यटन विभाग की 15 संरचना को जेटीडीसी को सौंपने की स्वीकृति।

    - लेस्लीगंज के तत्कालीन बीडीओ के खिलाफ असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

    - झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली-2004 में संशोधन।

    - रिनपास के डॉ. एमके सिन्हा बर्खास्त।

    मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर