गोला के आस्तिक पोद्दार हत्याकांड में रमेश तिवारी दोषी करार
गोला थाना क्षेत्र में आस्तिक पोद्दार हत्याकांड में शुक्रवार को जिला जज तृतीय रजनीकांत पाठक के न्यायालय ने रमेश तिवारी को दोषी करार दिया है।
संवाद सहयोगी, रामगढ़ : गोला थाना क्षेत्र में आस्तिक पोद्दार हत्याकांड में शुक्रवार को जिला जज तृतीय रजनीकांत पाठक के न्यायालय ने रमेश तिवारी को दोषी करार दिया है। सजा की बिदु पर सुनवाई के लिए आगामी 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इस मामले में मृतक आस्तिक पोद्दार की पत्नी शिल्पा पोद्दार ने गोला थाने में कांड संख्या 96/16 दर्ज कराया था। आस्तिक पोद्दार का शव गोला के पटासुर नाला में पाया गया था। मृतक की पत्नी शिल्पा पोद्दार ने पुलिस को बताया था कि रमेश तिवारी उसके पति को 16 दिसंबर 2016 को रात्रि करीब साढ़े आठ बजे घर से बुलाकर ले गया था। उसके बाद 17 दिसंबर 2016 को उनकी लाश नदी में मिली थी। लाश के पास ही रमेश तिवारी का ऑटो भी बरामद किया गया था। रात को जब आस्तिक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार के लोग रमेश तिवारी के घर पूछने को गए लेकिन रमेश अपने घर से गायब था। गवाह भोला पोद्दार, अजित चंद्र पोद्दार ने न्यायालय को बताया कि हमलोग रास्ते में रमेश तिवारी के ऑटो से उतर गए थे। केवल आस्तिक व रमेश तिवारी आगे गए। अभियुक्त रमेश तिवारी ने न्यायालय से अपना ऑटो भी रिलिज करवाया। इस मामले में अपर लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने कुल तेरह गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले अनुसंधान कर्ता पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार थे। अपर लोक अभियोजक श्री शुक्ला ने न्यायालय से साक्ष्यों के आधार पर रमेश तिवारी को कड़ी सजा देने की मांग की।
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