Palamu News: डायन-बिसाही का आरोप लगा महिला को काट दिया था, 5 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास
एक महिला को डायन बताकर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई। यह घटना समाज को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल देती है।

कोर्ट ने डायन-बिसाही का आरोप लगाकर हत्या किए जाने के मामले में पांच दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
संवाद सूत्र, मेदिनीनगर (पलामू) । पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने डायन-बिसाही का आरोप लगाकर हत्या किए जाने के एक मामले में पांच दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने सभी साक्ष्यों व गवाहियों के आधार पर पलामू में जिला के रेहला थाना अंतर्गत बरवाडीह गोदरमा खुर्द गांव निवासी आरोपित अमरेश रजवार, सुनील रजवार, संजय रजवार, सुशील रजवार व शर्मा रजवार को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत दोषी पाने के बाद यह सजा सुनाई है। सत्र वाद संख्या 241/2021 में उक्त पांचों दोषी पाए गए।
क्या थी घटना
हत्या की घटना के संबंध में मृतका सूरज मनिया देवी के पति सुरेश रजवार ने रेहला थाना कांड संख्या 87/2021 7 जुलाई 2021 के तहत आठ लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फर्द बयान के अनुसार 7 जुलाई 2021 की भोर करीब 3 बजे महिला का पति शौच के लिए गया था।
लौटने पर उसने देखा कि सभी आरोपित उनकी पत्नी को काट रहे है। वह चीख रही थी। कुछ देर में उसकी मौत होने के बाद घर के निकट स्थित नाली के पास शव रख कर सभी चले गए।
मृतका के सिर व गर्दन पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। मामले में यह भी सामने आया कि आरोपित अनिल रजवार ने मृतका सूरज मनिया देवी को पूर्व में डायन कहकर धमकी दी थी। कहा था कि वह उसकी नतिनी की मृत्यु के लिए सूरज मनिया देवी जिम्मेवार है। उसे काटकर मारा जाएगा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।