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    'अपने पापा से मांगो दो लाख नगद और एक बाइक...' हैवान बने ससुरालवालों ने बेरहमी से ले ली बहू की जान, आठ साल बाद हुआ इंसाफ

    By Jagran NewsEdited By: Arijita Sen
    Updated: Tue, 10 Oct 2023 03:14 PM (IST)

    साल 2015 में पूनम के ससुरालवालों ने रस्‍सी से गला दबाकर उसकी हत्‍या कर दी थी। उसका गुनाह बस इतना था कि वह अपने मायके से दो लाख रुपया नगद और एक मोटरसाइकिल अपने पति को न दे सकी। बार-बार मिन्‍नतें करने के बावजूद हैवानों का मन नहीं पिघला और उन्‍होंने पूनम की जान ले ली। कोर्ट ने तीन आरोपितों को दस साल कैद की सजा सुनाई है।

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    दहेज हत्‍या के आरोपितों को कोर्ट ने सुनाई दस साल कैद की सजा।

    जागरण संवाददाता मेदिनीनगर (पांकी)। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति उपेंद्र महतो, सास उर्मिला देवी व ससुर अरविंद महतो को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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    साल 2012 में हुई पूनम की उपेंद्र से शादी

    इस संबंध में पंडवा थाना अंतर्गत सरैया निवासी शिव शंकर महतो ने चार लोगों के विरुद्ध सतबरवा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था।

    इसमें जिक्र किया गया था कि सूचक शिव शंकर महतो अपनी बेटी पूनम कुमारी की शादी साल 2012 में उपेंद्र महतो के साथ किया था।

    शादी के बाद से सभी आरोपित पूनम कुमारी से दो लाख रुपया नगद और मोटरसाइकिल की मांग दहेज के लिए करने लगे। पूनम ने इस बारे में कई दफा अपने पिता को बताया।

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    रस्‍सी से गला दबाकर कर दी हत्‍या 

    पिता दहेज नहीं दे पाए, तो पूनम देवी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पिता ने दहेज मांगने की शिकायत अपनी बेटी से मिलने के बाद पंचायत भी कराई गई थी।

    लेकिन दहेज नहीं दिए जाने पर 23 जुलाई, 2015 सभी आरोपितों ने मिलकर पूनम देवी की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी।

    अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सतबरवा थाना अंतर्गत हुटार निवासी उपेन्द्र महतो, उर्मिला देवी व अरविंद महतो को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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