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    यू ट्यूब व अन्य माध्यमों से चुनाव संबंधित प्रसारण की लेनी होगी पूर्वानुमति

    मेदिनीनगर विधानसभा चुनाव 2019 में किसी प्रत्याशी विशेष या राजनीति दल के संदेश प्रसारण के लिए एमसीएमसी कोषांग से पूर्वानुमति लेनी होगी। यह निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने दिया है। वे बुधवार को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनेटरिग कमेटी के सदस्यों के साथ समीक्षा कर रहे थे।

    By JagranEdited By: Updated: Wed, 06 Nov 2019 06:55 PM (IST)
    यू ट्यूब व अन्य माध्यमों से चुनाव संबंधित प्रसारण की लेनी होगी पूर्वानुमति

    संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर : विधानसभा चुनाव 2019 में किसी प्रत्याशी विशेष या राजनीति दल के संदेश प्रसारण के लिए एमसीएमसी कोषांग से पूर्वानुमति लेनी होगी। यह निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने दिया है। वे बुधवार को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिग कमेटी के सदस्यों के साथ समीक्षा कर रहे थे। इसमें डीसी ने चुनाव के मद्देनजर पेड न्यूज तथा सभी संदेहास्पद खबरों पर सख्ती से नजर रखने का निर्देश दिया। कहा कि सभी प्रिट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया में प्रसारित व प्रचारित सभी खबरों पर बारिकी से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने यूट्यूब के स्थानीय चैनलों पर प्रसारित हो रही खबरों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बताया कि कि चुनाव से संबंधित पेड या संदेहास्पद न्यूज प्रकाशित व प्रसारित होने की रिपोर्ट संबंधित कोषांग को अग्रसारित किया जाएगा। बताया कि एक ही खबर विभिन्न अखबारों में अलग.अलग एंगल से छपती है तो वह पेड न्यू•ा की श्रेणी में आएगा। उन्होंने ने प्रत्याशियों की सोशल मीडिया एकाउंट पर भी नजर रखने का निर्देश दिया। कहा कि कोई भी प्रत्याशी अपने सोशल मीडिया एकाउंट से दूसरे पार्टी या प्रत्याशी पर आक्षेप करता है तो वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। वाट्सेप तथा फेसबुक में मौजूद ग्रुप के एडमिन को कोई भी ग्रुप या पेज किसी विशेष पार्टी या प्रत्याशी पर फोकस करने पर आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने की हिदायत दी। सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार में धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र व जाति के नाम पर मतदाताओं को रिझाने वाले प्रत्याशियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

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    बाक्स:

    विज्ञापनों का जिला स्तर पर पूर्व प्रमाणिकता अनिवार्य

    मेदिनीनगर : विधानसा चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी विधानसभा क्षेत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापनों का जिला स्तर पर एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर विज्ञापन के प्रकाशन प्रसारण के लिए राज्य स्तर पर भी प्री सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। डीसी डा. शांतनु ने बताया कि चुनाव प्रचार समाप्त हो जाने के बाद प्रिट मीडिया में प्रत्याशी के विज्ञापन के लिए जिला स्तर से व राजनीतिक दल को राज्य के एमसीएमसी कोषांग से पूर्व प्रमाणिकता लेना अनिवार्य होगा।

    बताया कि चुनाव संबंधित पुस्तिका एवं बैनर पंपलेट पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं मुद्रित पत्रों की संख्या रहना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन पाए गया तो वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानकर धारा 127 ए तहत कार्रवाई की जाएगी।

    बैठक में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी रणवीर सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आंनद, जीएलए कालेज के व्याख्याता नरेंद्र कुमार सिंह, एपीआरओ अजित तिवारी, विजय ठाकुर, एसएमपीओ भास्कर कुमार व आकाशवाणी से अनीता तिर्की मौजूद थी।