विश्रामपुर में नर्तकी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी
विश्रामपुर, पलामू में एक नर्तकी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद प ...और पढ़ें

विश्रामपुर थाना क्षेत्र के भुइयां टोली में एक नर्तकी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
संवादसूत्र, विश्रामपुर (पलामू)। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के भुइयां टोली में मंगलवार की देर शाम एक नर्तकी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था।पड़ोसियों ने मामले की जानकारी विश्रामपुर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हालांकि आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।
लेकिन पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतका रीना देवी (26), पति वीरेंद्र भुइयां की पत्नी थी।
रीना देवी पेशे से डांसर थीं। उनका पति किसी अन्य राज्य में मजदूरी करता है, जिस कारण वह घर में अकेली रहती थीं। आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या का कारण स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है।
मारपीट में जख्मी करने के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में एक महिला सहित तीन आरोपितों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों में दोषियों के नाम पाटन थाना क्षेत्र सदपुर निवासी जमीला बीवी,इब्राहिम अंसारी व अब्दुल रहीम अंसारी शामिल हैं। इन तीनाें पर 15 जुलाई 2014 को पाटन थाना अंतर्गत सदपुर निवासी इमामुद्दीन अंसारी के पुत्र समसुद्दीन अंसारी और रियाज अंसारी पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप था।
जिसमें दोनों भाई गंभीर रुप से घायल हो गए थे। घटना के बाद वादी इमामुद्दीन अंसारी ने पाटन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में धारा 307, 326, 341, 504/34 के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर तीनों को धारा 326 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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