पलामू के लोकया में सांप्रदायिक तनाव, जानिए क्या है मामला
कब्रिस्तान की चारदीवारी तोड़ने के बाद भीड़ ने सीओ व थाना प्रभारी के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

पलामू, जेएनएन। चैनपुर के लोकया गांव में कब्रिस्तान-देवी मंदिर रास्ता विवाद का हल ग्रामीणों को मंजूर नहीं है। गांववासी खुद मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। इसके बाद वह इस संबंध में प्रशासन को सूचित करेंगे। इस मसले को लेकर दो दिनों से इलाके में सांप्रदायिक तनाव है।
कब्रिस्तान-देवी धाम मंदिर विवाद में 15 गिरफ्तार, जेल
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना कुमारी की अदालत ने चैनपुर प्रखंड के लोकेया गांव स्थित कब्रिस्तान व देवी स्थल के रास्ता विवाद में मारपीट व सांप्रदायिक तनाव के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 15 नामजद आरोपियों को जेल भेज दिया है।
मालूम हो कि रविवार को उक्त स्थान पर कब्रिस्तान की चारदीवारी तोड़ दी गई थी। आक्रोशित भीड़ द्वारा सीओ व थाना प्रभारी के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। 15 नामजद आरोपियों को दो जुलाई को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सभी नामजद को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया है। जेल जाने वालों में पूर्वडीहा निवासी ओमप्रकाश दूबे, चितरंजन दूबे, नरेंद्र कुमार चंद्रवंशी, मंदीप दूबे, विकास दूबे, रिशु दूबे, राजकुमार दूबे, अमित दूबे, साकेत दूबे, अंगद दूबे, लोकेया के राजनाथ चौरसिया, सुनील प्रसाद, शिवपूजन प्रसाद, त्रिलोक महतो व शमीलाल महतो शामिल हैं।
सभी के विरुद्ध चैनपुर थाना कांड संख्या 108-17 भादवि की धारा 147, 148, 149, 153 बी, 295, 295 ए, 307, 323, 325, 341, 353, 332, 337, 427, 452, 504, 506, 120 बी भादवि की धारा व 27 आर्म्स एक्ट तथा 3,4,5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 3-4 लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम 1984 के तहत कार्रवाई की गई है।
महिलाओं ने जताया विरोध
लोकया मध्य विद्यालय में दोनों समुदाय के लोगों के बीच हुई बैठक के बाद स्थल पर पहुंचे उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के समक्ष दर्जनों महिलाओं ने निर्णय पर विरोध किया। उनका कहना था कि उक्त स्थल पर सिर्फ महिलाएं ही पूजा करने जाती हैं। वे पूर्व के रास्ते से ही आने-जाने की मांग की।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।