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Crime News: दहेज के लालच में की थी पत्नी की हत्या, अब मां-बाप संग आजीवन पीसेंगे जेल की चक्की

न्यायालय ने दहेज के लिए की गई एक हत्या के मामले में पति सास और ससुर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 16 फरवरी 2019 का है जब आरोपितों ने दहेज के लिए उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद गला दबाकर जान से मार दिया था।

By Rohit KumarEdited By: Mohit TripathiPublished: Wed, 21 Dec 2022 06:17 PM (IST)Updated: Wed, 21 Dec 2022 09:26 PM (IST)
Crime News: दहेज के लालच में की थी पत्नी की हत्या, अब मां-बाप संग आजीवन पीसेंगे जेल की चक्की
दहेज के लिए हत्या के मामले में कोर्ट ने पति, सास और ससुर को दी आजीवन कारावास की सजा।

पाकुड़,संवाद सहयोगी: जिला न्यायालय ने दहेज के लिए की गई एक हत्या के मामले में पति, सास और ससुर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या का यह मामला हिरणपुर के धोवाडांगा गांव का है। 16 फरवरी 2019 को आरोपी पति मनोज साहा, सास दुलारी देवी, ससुर दिलीप साहा और स्वजन फुलेश्वर साहा और महेश साहा ने दहेज के लिए उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद गला दबाकर जान से मार दिया था। मारने के बाद मृतिका के गले में साड़ी का फंदा लगाकर ऊपर लकड़ी के कोड़ा में टांग दिया था।

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हत्या के साल भर पहले किया था प्रेम विवाह 

मृतका के पिता डीजल साहा के बयान पर मामले की प्राथमिकी की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार मृतिका सीता को दहेज के लिए हमेशा उसके पति, सास और ससुर द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। मनोज ने अपने गांव की ही लड़की सीता देवी से 19 जनवरी 2018 में प्रेम विवाह किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों और सात गवाहों का बयान सुनने के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह का सश्रम अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दो आरोपितों के विरुद्ध अब न्यायालय में चल रहा ट्रायल 

दो आरोपितों फुलेश्वर साहा और महेश साहा के विरुद्ध न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक महेंद्र दास, सहायक अधिवक्ता दीनानाथ गोस्वामी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जगत नारायण उपाध्याय ने बहस की।

मृतिका ने कराया था दहेज प्रताड़ना का आरोप

मृतिका सीता देवी ने मनोज साहा के विरुद्ध 24 जुलाई 2018 में दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी कराई थी। इसके बाद मनोज साहा ने हिरणपुर थाना में शिकायत की थी और कहा था कि वह पत्नी को रखना चाहता है ,लेकिन वह रहना ही नहीं चाहती है। इसके बाद हिरणपुर थाने में मध्यस्थता कर सीता देवी को मनोज साहा के साथ भेज दिया गया।

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