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    पाकुड़ में ऑटो-टोटो चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

    Updated: Sun, 31 Aug 2025 03:05 PM (IST)

    पाकुड़ जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऑटो-टोटो चालकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। ऑटो चालकों को खाकी और टोटो चालकों को नीली वर्दी पहननी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बिना कागजात और लाइसेंस के वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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    अब ड्रेस कोड में नजर आएंगे ऑटो-टोटो चालक। (जागरण)

    गणेश पांडेय, पाकुड़। सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन कराने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने पहल शुरु की है। जिला मुख्यालय सहित जिलेभर में संचालित ऑटो-टोटो चालकाें पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।

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    डीसी मनीष कुमार ने सख्त निर्देश दिया है कि ऑटो-टोटो चालक ड्रेस पहनकर वाहन चलाएं। जिला प्रशासन ने ऑटो चालकों के लिए खाकी और टोटो चालकों को नीली ड्रेस निर्धारित कर दिया है।

    ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं करने वाले चालकों पर कार्रवाई भी होगी। डीसी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को सख्त आदेश दिया है कि ड्रेस कोड का हर हाल में अनुपालन कराएं। जिले में पिछले सात-आठ वर्षों में लगभग 25 सौ ऑटो और टोटो का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

    इसके अलावा अवैध तरीके (बिना रजिस्ट्रेशन) से भी ऑटो व टोटो चल रही है। सभी प्रकार के ऑटो व टोटो के चालकों के उपर परिवहन विभाग के अधिकारी नजर रखेंगे। बिना कागजात ऑटो व टोटो के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।

    साथ ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। डीसी ने यह भी निर्देश जारी किया है कि नवसिखुआ चालक पर भी नजर बनाएं रखें।

    स्कूली बसों की होगी जांच

    जिलेभर में संचालित स्कूलों के बसों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में चलने वाली सभी प्रकार के वाहनों के कागजातों और फिटनेस की जांच की जाएगी। स्कूली वाहनों के कागजात नहीं रहने पर कार्रवाई होगी।

    संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अभियान चलाकर स्कूली वाहनों के कागजात व फिटनेस की जांच करें। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करें। इस दिशा में पहल भी शुरु हो चुकी है। महेशपुर में कागजात के अभाव में डीएवी स्कूल के बस को जब्त कर कार्रवाई की गई।

    जहां-तहां वाहनों को खड़ा करना पड़ेगा महंगा

    शहरी क्षेत्र में जहां-तहां वाहनों को खड़ा करना भी महंगा पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने इस बिंद पर भी फोकस किया है। पार्किंग स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर वाहनों को खड़ा करने व नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहनों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा।

    क्या बंगाल के ऑटो-टोटो पर कसेगा शिकंजा

    पाकुड़ जिला बंगाल सीमा से सटा हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदपुर और महेशपुर थाना क्षेत्र के सोनारपाड़ा चेकपोस्ट के बाद बंगाल शुरु हो जाती है। बंगाल के ऑटो व टोटो चालक वाहन लेकर झारखंड में प्रवेश करते हैं।

    सवाल है कि क्या बंगाल के ऑटो, टोटो चालकों के उपर भी ड्रेस कोड लागू होगा या उसे छूट मिलेगी। देखा जा रहा है कि बंगाल के अधिकतर चालक यात्रियों को लेकर झारखंड आ रहे हैं।

    किस दिन किस थाना में होगी वाहनों की जांच

             थाना का नाम   दिन

    • नगर थाना -  सोमवार, शनिवार
    • मुफस्सिल थाना - मंगलवार, बृहस्पतिवार
    • मालपहाड़ी ओपी - मंगलवार, बृहस्पतिवार
    • हिरणपुर थाना - बुधवार, रविवार
    • लिट्टीपाड़ा व सिमलोंग - बुधवार, शुक्रवार
    • अमड़ापाड़ा - शुक्रवार
    • महेशपुर, रदीपुर - शनिवार, रविवार
    • पाकुड़िया - रविवार

    ऑटो व टोटो चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए यह पहल की जा रही है। सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन कराया जाएगा। - मनीष कुमार, डीसी पाकुड़

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