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    लाइसेंस पंजीकरण कराएं व्यवसायी, अन्यथा होगी कार्रवाई : राजेश शर्मा

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 19 Oct 2019 06:22 AM (IST)

    लोहरदगा में व्यवसायी लाइसेंस लें। ...और पढ़ें

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    लाइसेंस पंजीकरण कराएं व्यवसायी, अन्यथा होगी कार्रवाई : राजेश शर्मा

    संवाद सहयोगी, लोहरदगा : खाद्य विभाग से जुड़े सभी व्यवसायी ससमय लाइसेंस पंजीकरण या नवीकरण करा लें, अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के लिए तैयार रहें। उक्त बातें जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि सभी व्यवसायियों को पूर्व में भी सूचना दी गई थी परंतु बहुत से व्यवसायी अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक बार पुन: व्यवसायियों को 15 दिनों की मोहल्लत देते हुए लाइसेंस बनवा लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिनका ऑफलाइन लाइसेंस बना है वे कार्यालय आकर संपर्क कर लें, क्योंकि अधिकांश आफलाइन लाइसेंस में त्रुटियां पाई गई। है उन्होंने नियम संगत या तो सुधारने का प्रयास करने की बात कही है। राजेश शर्मा ने सभी मांस विक्रेताओं को निर्देश देते हुए कहा है कि मांस दुकानदार भी ससमय लाइसेंस ले कर ही व्यवसाय करें विभाग की यह मंशा कतई नहीं है कि दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़े। उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता स्वयं आनलाइन आवेदन कर अपने व्यवसाय का पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एफएसएसएआइ के तहत सरकार का इरादा उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाना है कि उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले खाद्य उत्पाद मानव उपभोग के लिए पौष्टिक और फिट है। उन्होंने बताया कि जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक है वे मात्र 100 रुपए शुल्क देकर एक वर्ष का पंजीकरण करा सकते हैं 500 में 5 वर्षों का पंजीकरण होगा और जिनका 12 लाख से 20 करोड़ तक का व्यवसायिक टर्नओवर है वे 2000 रुपए वार्षिक शुल्क देकर पंजीकरण करा सकते हैं। उन्हें स्टेट लाइसेंस लेना होगा जिसका शुल्क मात्र 2000 रुपए वार्षिक है। दवा, शराब, मीट, चिकन मछली, दुकानदारों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

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