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रेलवे स्टेशन पर कूड़ा फेंकना पड़ेगा भारी, अब 1,000 रुपये जुर्माना; नहीं भरा तो कोर्ट में होगी पेशी

Published: Sun, 27 Sep 2026 08:17 AM (IST)

रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमों को और प्रभावी बनाया गया है। अब कूड़ा-कचरा फैलाने पर 500 ...और पढ़ें

रेलवे परिसर में स्वच्छता नियमों को और प्रभावी बनाया गया।

रेलवे परिसर में स्वच्छता नियमों को और प्रभावी बनाया गया।

HighLights

  1. रेलवे परिसर में स्वच्छता नियमों को और प्रभावी बनाया गया।

  2. कूड़ा फैलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये हुआ।

  3. भुगतान न करने पर कोर्ट में 2000 रुपये तक दंड।

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता संबंधी नियमों को और प्रभावी बनाया गया है। भारतीय रेलवे स्टेशन नियम, 2012 के तहत स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए निर्धारित दंड को जन विश्वास अधिनियम-2026 के माध्यम से 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।

रेलवे की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परिसर में कूड़ा-कचरा फैलाना दंडनीय होगा। ऐसे मामलों में 1,000 रुपये का दंड लगाया
जाएगा। यदि निर्धारित दंड का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रेल प्रशासन ने यात्रियों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। यात्रियों से कहा गया है कि वे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और फुटओवर ब्रिज में कूड़ा-कचरा न फैलाएं और कचरे को निर्धारित डस्टबिन में डालें। स्वच्छ रेल परिसऱक्षस्वच्छ भारत की ओर एक कदम के तहत यात्रियों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की गई है। यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने
दी। 

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