जामताड़ा चौकीदार बहाली पर झारखंड हाई कोर्ट की रोक, नियुक्ति प्रक्रिया पर सस्पेंस
जामताड़ा में चौकीदार बहाली प्रक्रिया पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ने चयन सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगाया जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से विस्तृत जवाब मांगा है। इस रोक के बाद चौकीदार बनने का सपना देख रहे कई उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जामताड़ा जिले में चल रही चौकीदार बहाली प्रक्रिया पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब तक जारी परिणाम और चल रही चयन प्रक्रिया के आधार पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अदालत ने यह निर्देश बहाली प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
बताया गया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि चयन सूची में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं और योग्य अभ्यर्थियों को नजरअंदाज कर अनुचित तरीके से परिणाम जारी किए गए हैं। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से इस संबंध में विस्तृत जवाब भी मांगा है। अदालत के आदेश के बाद चौकीदार बनने का सपना देख रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग गया है।
इधर, अभ्यर्थियों ने आशा जताई है कि जांच के बाद पारदर्शी तरीके से बहाली होगी, ताकि योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिल सके।
जिला प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देश के बाद ही की जाएगी। इस रोक से बहाली प्रक्रिया पर अब पूरी तरह सस्पेंस छा गया है।
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