Citizenship Amendment Bill: झारखंड के जमशेदपुर में 14 जनवरी तक धारा 144 लागू, ये काम नहीं करें भूलकर Jamshedpur News
Citizenship Amendment Bill. CAA के समर्थन व विरोध में रैली जुलूस आमसभा और पैदल मार्च निकलने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जमशेदपुर में धारा 144 लागू कर दी है।
जमशेदपुर, जासं। CAA नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन व विरोध में रैली, जुलूस, आमसभा और पैदल मार्च निकलने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर में शनिवार से धारा 144 लागू कर दी है जो आगामी 14 जनवरी तक लागू रहेगी। धालभूम के अनुमंडलाधिकारी (एसडीओ ) चंदन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन से नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी। लेकिन, जिला प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी है। विहिप को रविवार को सभा करने की सशर्त अनुमति दी गई है।
बारात व शव यात्रा पर लागू नहीं होगी निषेधाज्ञा
एसडीओ ने आदेश में लिखा है कि धारा 144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र नहीं होने की शर्त सरकारी कर्मचारी, बारात पार्टी, शव यात्रा, पूजा स्थल पर एकत्रित व्यक्तियों और धार्मिक जुलूस पर लागू नहीं होगी। सिख व नेपाली समुदाय के लिए कृपाण व खुखरी लेकर चलने की कोई मनाही नहीं है।
निषेधाज्ञा के दौरान रहेगी मनाही
- कोई भी व्यक्ति परंपरागत धार्मिक कार्यो में लगने वाले लाउडस्पीकरों को छोड़ कर बिना एसडीओ की अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा।
- कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संस्था-संगठन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे जातीय, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच तनाव फैले।
- कोई व्यक्ति धर्म, समुदाय या जाति के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित नहीं करेगा और ना ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
- किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र नहीं होगा। कोई भी ऐसे समूह के साथ शामिल नहीं होगा, जिसका मकसद विधि विरुद्ध काम करना हो।
- कोई भी राजनीतिक दल, पार्टी, संस्था, संगठन आदि बिना अनुमति के जुलूस, पदयात्रा, धरना, प्रदर्शन, रोड जाम आदि का आयोजन नहीं करेंगे।
- अगर प्रशासन द्वारा जुलूस, पदयात्रा, धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी गई है तो आयोजक सभी शर्तों का पालन करेंगे।
- धारा 144 के दौरान अस्त्र-शस्त्र आग्नेयास्त्र, बंदूक, रायफल, पिस्तौल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, त्रिशूल आदि धारदार हथियार, तेजाब या विस्फोटक पदार्थ जैसे हथगोला आदि लेकर चलने की मनाही रहेगी।
- कोई भी व्यक्ति अफवाह नहीं फैलाएगा। ना ही सोशल मीडिया में धार्मिक सौहार्द बिगाडऩे वाली पोस्ट डालेगा, न ही उसे शेयर करेगा। उसपर टिप्पणी भी नहीं करेगा।
- सभी सोशल मीडिया व वाट्सएप ग्रुप पर किसी भी तरह की सांप्रदायिक या आपत्तिजनक टिप्पणी होने पर डायल 100, 0657-2440111, 0657- 2431030 पर इसकी सूचना दी जा सकेगी।
- कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर, सड़क या मकान की छत पर ईंट-पत्थर का ढेर, बोतल व कांच के टुकड़े आदि एकत्र नहीं करेगा।