सहारा निवेशक घोटाला: सहारा इंडिया के ईडी नीरज पाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, प्राथमिकी रद करने की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के ईडी नीरज पाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका खारिज कर ...और पढ़ें

जासं, जमशेदपुर। सहारा इंडिया के कार्यकारी निदेशक नीरज पाल को झारखंड हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और विश्व भारती जनसेवा संस्थान पर दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया।
विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि निवेशकों की शिकायत के आधार पर संस्थान ने सहारा समूह के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नीरज पाल, जो सहारा इंडिया के ईडी और सहारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशक रह चुके हैं, ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक और प्राथमिकी निरस्त करने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया।
मुख्य अभियुक्त सह उप निदेशक ओमप्रकाश श्रीवास्तव को हाल ही में कोलकाता में ईडी ने गिरफ्तार किया है। झारखंड सीआईडी ने भी उनके विरुद्ध वारंट लिया है और जल्द ही उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।

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