Updated: Tue, 05 Mar 2024 05:54 PM (IST)
दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत कर्मचारी यदि एक माह में दो बार से अधिक ड्यूटी में लेट पंच करते हैं तो उनका वेतन कटेगा। आदेश के अनुसार दो बार के बाद आधे दिन का कैजुअल लीव और आदतन देरी करने पर अनुपस्थित कर दिया जाएगा। हेड क्वार्टर ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम साढ़े छह बजे कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत कर्मचारी यदि एक माह में दो बार से अधिक ड्यूटी में लेट पंच करते हैं तो उनका वेतन कटेगा। आदेश के अनुसार दो बार के बाद आधे दिन का कैजुअल लीव और आदतन देरी करने पर अनुपस्थित कर दिया जाएगा।
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नई व्यवस्था के तहत चक्रधरपुर सहित खंडगपुर, आद्रा व रांची मंडल के लिए तत्काल से प्रभावी कर दिया गया है। प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत कार्यालय में उपस्थिति व काम के घंटों के लिए नियम जारी किए गए हैं।
जानिए क्या है वर्क टाइम
इसके तहत हेड क्वार्टर ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम साढ़े छह बजे कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। लंच टाइम की अवधि दोपहर डेढ़ से दो बजे के बीच होगी। कार्यालय व वर्क स्टेशन में कार्यरत कर्मचारियों को एक माह में दो बार सवा 10 बजे से एक घंटे तक आने की छूट रहेगी।
दो से अधिक बार की देरी में आधे दिन का कैजुअल लीव कटेगा और आदतन देर करने पर उन्हें अनुपस्थित कर दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी साढ़े छह बजे से पहले भी कार्यक्षेत्र छोड़ता है तो कंट्रोलिंग ऑफिसर को यह निर्देश दिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को अनुपस्थित कर दिया जाए।
साथ ही आफिस इंचार्ज को सरप्राइज चेकिंग करते हुए आफिस की कार्यशैली को बेहतर बनाने का निर्देश देते हुए संबधित कर्मचारी समय पर आफिस पहुंचे, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे में 82,500 जबकि चक्रधरपुर मंडल में 23 हजार कर्मचारी हैं जिन पर यह आदेश प्रभावी होगा।
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