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Vehicles Registration : बीएस-4 वाहनों का अस्थायी निबंधन और रोड टैक्स जमा होने पर ही होगा स्थायी निबंधन

Vehicles Registration . बीएस-4 वाहनों का निबंधन मार्च 2020 तक कराया जाना था लेकिन अब उन्हीं वाहनाें का निबंधन किया जा रहा है जिन वाहनों का अस्थायी निबंधन वाहन-4 के माध्यम से निर्गत है और रोड टैक्‍स का भुगतान किया जा चुका है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 09 Jan 2021 05:31 PM (IST)Updated: Sat, 09 Jan 2021 06:43 PM (IST)
Vehicles Registration : बीएस-4 वाहनों का अस्थायी निबंधन और रोड टैक्स जमा होने पर ही होगा स्थायी निबंधन
वाहनों के स्‍थायी रजिस्‍ट्रेशन के नियम बदल गए हैं।

जमशेदपुर, जासं। बीएस-4 वाहनों का निबंधन मार्च 2020 तक कराया जाना था, लेकिन अब उन्हीं वाहनों का निबंधन किया जा रहा है, जिन वाहनों का अस्थायी निबंधन वाहन-4 के माध्यम से निर्गत है और रोड टैक्‍स का भुगतान किया जा चुका है।

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 जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश कुमार रंजन ने लोकमंच के दौरान यह जानकारी दी। लोकमंच में 40 सवाल आए। इसमें एक सवाल वाहन परमिट पर भी था, जिसमें डीटीओ ने बताया कि वाहन का परमिट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोल्हान प्रमंडल चाईबासा से निर्गत किया जाता है। वाहन परमिट प्राप्त करने के लिए Website- spermit.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वहीं नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने या नवीकरण के लिए वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in/sarthiservice पर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी।

सरकारी वाहनों में इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं

सरजामदा, परसुडीह निवासी व जेपीपी के जिलाध्यक्ष कृतिवास मंडल के सवाल पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सरकारी वाहनों में इंश्योरेंस अनिवार्य नहीं है। डीटीओ ने कहा कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, प्राइवेट हैं। सरकारी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता है। मंडल ने कहा कि अगर सरकारी गाड़ियों द्वारा किसी भी तरह की आम जनता या विभाग के व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, तो उसका क्लेम कौन और किस मद से देगा, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि इस सवाल से राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को अवगत कराएंगे।


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