Jharkhand News: बिना हेलमेट के अब नहीं मिलेगा पेट्रोल, CCTV से होगी निगरानी; नहीं माने तो जाएंगे जेल
जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई है। बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों पर लगाम कसने के लिए नो हेलमेट-नो पेट्रोल नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना हेलमेट वाले लोगों को पेट्रोल न दें और सीसीटीवी कैमरे लगाएं। कार चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया है।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सड़क सुरक्षा पर लगातार हो रही बैठकों और चेतावनियों के दौर के बाद आखिरकार जिला प्रशासन की नींद टूट गई है। शहर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे बिना हेलमेट वाले बाइकर्स पर प्रभावी ढंग से नकेल कसने के लिए अब ''नो हेलमेट-नो पेट्रोल'' के पुराने नियम को पूरी सख्ती के साथ लागू करने की तैयारी है।
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर मंगलवार को जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) धनंजय और ट्रैफिक डीएसपी ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक कर साफ कर दिया कि अब इस नियम से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
यह फैसला सड़क सुरक्षा को लेकर हाल में हुई तीसरी बड़ी समीक्षा बैठक के बाद आया है, जिसमें यह बात सामने आई थी कि जागरूकता अभियानों के बावजूद नियमों का उल्लंघन धड़ल्ले से जारी है।
इसी के मद्देनजर, उपायुक्त के आदेश पर मंगलवार को डीटीओ धनंजय और ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिया कि पेट्रोल पंपों पर अब किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को ईंधन कतई न दिया जाए, जिसने हेलमेट नहीं पहना हो।
अब सीसीटीवी फुटेज बनेगी सबूत
इस बार प्रशासन ने नियम को प्रभावी बनाने के लिए एक नया और सख्त कदम उठाया है। ट्रैफिक डीएसपी ने संचालकों से अपील की कि वे अपने पंपों के बाहर अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाएं।
उन्होंने कहा कि जो भी वाहन चालक बिना हेलमेट पेट्रोल लेने की जिद करें या बहस करें, उसके वाहन के नंबर की फुटेज या जानकारी तत्काल पुलिस को मुहैया कराएं।
ऐसी जानकारी मिलते ही प्रवर्तन विभाग मोटर वाहन अधिनियम के तहत उस वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा, जिसमें भारी जुर्माना भी शामिल है। इस निर्देश का मतलब है कि अब नियम तोड़ने वाले पंप से बचकर भी कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे।
कार चालकों पर भी सख्ती
बैठक में केवल दोपहिया वाहनों पर ही नहीं, बल्कि चारपहिया वाहनों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कार चालकों और उनके साथ आगे की सीट पर बैठे सहयात्री के लिए सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है।
पेट्रोल पंपों को इस नियम को भी बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, सभी पेट्रोल पंप परिसरों में ''नो हेलमेट, नो फ्यूल (बिना हेलमेट-ईंधन नहीं) के बड़े और स्पष्ट रूप से दिखने वाले साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह के भ्रम की कोई गुंजाइश न रहे।
बैठक में मोटरयान निरीक्षक सूरज हेम्ब्रम, सड़क सुरक्षा टीम के सदस्य और जिले के लगभग सभी पेट्रोल पंपों के संचालक या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासन के इस सख्त रुख से उम्मीद है कि सड़क हादसों में कमी लाने में मदद मिलेगी।
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