Jamshedpur News: बांग्लादेश की नाबालिग बच्ची को जमशेदपुर की महिला ने वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने बांग्लादेश की नाबालिग बच्ची को वेश्यावृत्ति कराने के लिए खरीदने की आरोपित महिला रिंकू पाड़िया को 20 साल की सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी पाई गई महिला रिंकू पाड़िया शीतल छाया अपार्टमेंट कारमेल स्कूल के पीछे सोनारी फ्लैट की रहने वाली है। कोर्ट में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल दस लोगों की गवाही हुई थी।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर । जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे -9 सह स्पेशल कोर्ट पोस्को न्यायाधीश सिरिश दत्त त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को बांग्लादेश की नाबालिग बच्ची को वेश्यावृत्ति कराने के लिए खरीदने की आरोपित महिला रिंकू पाड़िया को 20 साल की सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दोषी पाई गई महिला रिंकू पाड़िया, शीतल छाया अपार्टमेंट कारमेल स्कूल के पीछे सोनारी फ्लैट की रहने वाली है। कोर्ट में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल दस लोगों की गवाही हुई थी।
करीब चार साल पूर्व बांग्लादेश के दियाना, मोहल्ला पाड़ा, दौलतपुर की रहने वाली नाबालिग भटककर सोनारी साई मंदिर के पास मिली थी। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंच कर सीडब्ल्यूसी सदस्य ने सोनारी पुलिस को जानकारी दी।
पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली जानकारी मिली। बांग्लादेश की रहने वाली नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न व वेश्यावृति करवाने तथा खरीदने के आरोप में सोनारी की रिंकू पाड़िया तथा अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
कोर्ट ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न करवाने, उकसाने की धारा में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित रिंकू पाडिया को बरी कर दिया, लेकिन 373 आइपीसी धारा जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदने या लेने तथा पोस्को 6 एवं 17 में दोषी करार दिया है।
कोर्ट में आरोपी महिला को दोषी करार देने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। इसके पूर्व तक वह जमानत पर थी। अब जेल में सजा काटेगी।
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