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    ट्रेन में सिगरेट पीने और गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना, रेलवे ने जारी की यात्री सुरक्षा एडवाइजरी

    Updated: Thu, 19 Jun 2025 07:00 AM (IST)

    ट्रेनों में धूम्रपान या स्टेशन गंदा करने पर जुर्माना लगेगा। ज्वलनशील पदार्थों पर रोक है। रेलवे स्वच्छता और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यात्रियों से नियमों का पालन करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह किया गया है। स्टेशनों पर कूड़ा फेंकना दंडनीय है उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है।

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    ट्रेन में धूम्रपान करने व गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। ट्रेनों में यात्रा करने के दौरान धूम्रपान किया या स्टेशन परिसर को गंदा किया तो इसके लिए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा ज्वलनशील प्रद्वार्थों को लाने-ले जाने पर भी पूर्णत रोक रहेगी। रेल मंडल ने बुधवार को एक बार फिर इस संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए ये बातें कहीं है।

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    चक्रधरपुर मंडल के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे स्वच्छता और सुरक्षा को गुणवत्तापूर्ण सेवा के आवश्यक घटक के रूप में मान्यता देते हुए स्वच्छ, सुरक्षित और सुखद यात्रा वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित है।

    चक्रधरपुर मंडल यात्रियों से सुरक्षा और सफाई नियमों का सख्ती से पालन करने और रेलवे कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध या असुरक्षित गतिविधि की सूचना देने का आग्रह करता है। सुरक्षित रेलवे यात्रा और स्वच्छ रेलवे नेटवर्क के लिए सभी का सहयोग महत्वपूर्ण है।

    ध्रूमपान पूरी तरह से होगा निषेध

    रेलवे द्वारा जारी एडवाइजरी के तहत ट्रेन व रेलवे स्टेशन पर ध्रूमपान करना पूरी तरह से वर्जित होगा। इससे आग लगने की घटनाएं होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही इससे साथी यात्रियों के स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा होता है। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 167 के तहत रेलवे परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान वर्जित है। नियमों की अवहेलना करने पर न्यूनतम 200 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

    कूड़ा फेकने पर भी लगा प्रतिबंध

    स्टेशनों, प्लेटफॉर्मों या ट्रेन के कोचों के अंदर कूड़ा फेंकना वर्जित है। यह दंडनीय अपराध है। इससे स्वच्छता के लिए की जा रही पहल में बाधा उत्पन्न होती है साथ ही यात्रियों का समग्र यात्रा अनुभव भी खराब होता है। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

    ज्वलनशील पदार्थों पर भी लगा प्रतिबंध

    यात्रियों को ट्रेनों में खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने या रखने पर प्रतिबंध है। रेल प्रशासन का कहना है कि ऐसी ज्वलनशील वस्तुएं रेलवे सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उदाहरणों के लिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी सिलेंडर, पटाखे, माचिस, सिगरेट, केरोसिन स्टोव, गैस सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ को ट्रेन में लेकर नहीं जाना है।