जमशेदपुर अतिथि Hotel विवाद: कमरे Seal करने पर अदालत नाराज, बंद तीनों कमरे खोलने का निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर के अतिथि होटल के तीन कमरों को सील करने के मामले में नाराजगी जताई। अदालत ने तत्काल कमरों को खोलने का आदेश दिया। डीजीपी और एसएसपी कोर्ट में पेश हुए, जिनसे कमरों को सील रखने का कारण पूछा गया। अदालत ने जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन कमरों को सील रखने को अनुचित बताया।

फाइल फाेटो।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में जमशेदपुर स्थित अतिथि होटल के तीन कमरों को सील किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने होटल के सभी तीनों कमरों को तुरंत खोलने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के डीजीपी, जमशेदपुर एसएसपी और सीतारामडेरा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी भी कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए। अदालत ने पुलिस अधिकारियों से तीखे अंदाज में पूछा कि होटल के कमरे अब तक सील क्यों रखे गए हैं और किस आधार पर इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें नहीं खोला गया।

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