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    खासमहल में अवैध निर्माण पर बड़ीकार्रवाई: दो को नोटिस, गदड़ा में बोर्ड उखाड़ने पर होगी FIR

    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:05 PM (IST)

    जमशेदपुर अंचल कार्यालय ने टाटा खासमहल की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। दो मामलों में निर्माण कार्य रोका गया और नोटिस जारी किए गए। गदड़ा में सरकारी बोर्ड उखाड़ने वाले पर एफआईआर का आदेश दिया गया है। आवासीय लीज पर व्यावसायिक निर्माण पाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से भू-माफियाओं में हड़कंप है।

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    मंगलवार को जमशेदपुर में कुंडू मैरेज हाल, जिस पर अंचलाधिकारी ने कार्रवाई की।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर अंचल कार्यालय ने टाटा खासमहल की जमीन पर अवैध निर्माण और लीज शर्तों के उल्लंघन के विरुद्ध मंगलवार को सख्त कार्रवाई की। अंचल अधिकारी (co) ने दो मामलों में निर्माण कार्य तुरंत बंद कराया और नोटिस जारी किया। 
     
    वहीं गदड़ा मौजा में सरकारी बोर्ड उखाड़ने वाले आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं और भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है।


    पहला मामला: आवासीय लीज की आड़ में बन रहा था मैरिज हॉल

    पहला मामला टाटा खासमहल के प्लॉट संख्या 92 और 93 से संबंधित है। यह जमीन रामचंद्र संस एंड कंपनी, जुगसलाई के नाम पर लीज नवीकरण के लिए लंबित है और इसकी प्रकृति आवासीय है।

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    सीओ द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि यहां तरुण सुडेरा द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए मैरिज हॉल और लॉन का निर्माण कराया जा रहा था, जो लीज की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।


    सीओ ने आदेश दिया है कि निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। एक सप्ताह के अंदर यह स्पष्ट किया जाए कि आवासीय जमीन पर व्यावसायिक निर्माण किस अनुमति के तहत किया जा रहा है।



    दूसरा मामला: आवासीय लीज पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण  

    दूसरा मामला भी खासमहल क्षेत्र, टीकेएम प्लॉट संख्या 13 का है। यहां समर कुंडू द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जमीन की लीज नवीकरण की प्रक्रिया लंबित होने के बावजूद यहां व्यावसायिक गतिविधियों का ढांचा तैयार किया जा रहा था।

    सीओ ने इस पर भी नोटिस जारी कर पूछा है कि लीज लंबित और आवासीय प्रकृति होने के बावजूद जमीन का उपयोग कैसे बदला गया। समर कुंडू को भी एक सप्ताह में जवाब देने और निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया गया है।

    तीसरा और गंभीर मामला: गदड़ा में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश 

    तीसरा मामला सबसे गंभीर माना जा रहा है। मौजा गदड़ा, खाता संख्या 564, प्लॉट संख्या 1340 की 2.20 एकड़ सरकारी जमीन पर सुकरा बारजो द्वारा मिट्टी काटकर अतिक्रमण करने की शिकायत पर 24 नवंबर को प्रशासन ने वहां सरकारी बोर्ड लगाया था।

    लेकिन अगले ही दिन यानी 25 नवंबर को सुकरा बारजो ने सरकारी बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया। यह सीधी तौर पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और प्रशासनिक आदेश की अवहेलना का मामला है।

    इस पर सीओ ने परसुडीह थाना प्रभारी को लिखित पत्र भेजकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही थाने को यह भी कहा गया है कि विवादित स्थल पर पुलिस बल भेजा जाए। किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तुरंत रोका जाए। इन तीनों मामलों की प्रतियां खासमहल पदाधिकारी और धालभूम जमीन सुधार उप समाहर्ता को भी भेज दी गई हैं।