रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब पास पर राजधानी-शताब्दी में भी कर सकेंगे एक श्रेणी ऊपर सफर; देना होगा किराया अंतर
भारतीय रेलवे ने अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, अब वे राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी ...और पढ़ें

रेलवे पास पर प्रीमियम ट्रेनों में सफर की छूट।
HighLights
रेलकर्मियों को राजधानी, दुरंतो और शताब्दी में एक श्रेणी ऊपर सफर की अनुमति।
उच्च श्रेणी में यात्रा के लिए दोनों श्रेणियों के किराये का अंतर देना होगा।
प्रिविलेज, पोस्ट रिटायरमेंट और विडो पास धारकों को भी मिलेगा लाभ।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। भारतीय रेलवे के वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब रेलकर्मी राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में अपने यात्रा पास की निर्धारित पात्रता से एक श्रेणी ऊपर भी सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें दोनों श्रेणियों के बीच लागू किराये का अंतर भुगतान करना होगा। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को इस संबंध आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
इस सुविधा का लाभ प्रिविलेज पास (पीपी), पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लिमेंट्री पास (पीआरसीपी) और विडो पास (डब्ल्यूपी) धारकों को मिलेगा। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से सेवारत रेलकर्मियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पात्र विधवा पासधारकों को भी प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा करने का विकल्प मिलेगा।
किराये का अंतर देकर मिलेगी उच्च श्रेणी में यात्रा की सुविधा
दरअसल, रेलवे बोर्ड के समक्ष यह मामला आया था कि क्या कर्मचारी या पासधारक अपनी निर्धारित यात्रा पात्रता से एक श्रेणी ऊपर राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनों में सफर कर सकते हैं, बशर्ते वे दोनों श्रेणियों के बीच किराये का अंतर देने को तैयार हों। इस पर बोर्ड के वाणिज्यिक निदेशालय के साथ विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने रेलवे सर्वेंट्स (पास) रूल्स, 1986 के शेड्यूल-दो के नियम 3(x) के तहत इसकी अनुमति स्पष्ट कर दी।
इसका अर्थ है कि यदि किसी रेलकर्मी का पास किसी निर्धारित श्रेणी में यात्रा के लिए मान्य है और वह उससे एक श्रेणी ऊपर सफर करना चाहता है तो निर्धारित किराये का अंतर देकर यात्रा कर सकता है। हालांकि, यह सुविधा केवल एक श्रेणी ऊपर यात्रा करने तक सीमित है। उच्च श्रेणी में यात्रा पूरी तरह निश्शुल्क नहीं होगी।
नई यात्रा पात्रता की तालिकाएं भी जारी
रेलवे बोर्ड ने आदेश के साथ यात्रा पात्रता से संबंधित दो महत्वपूर्ण तालिकाएं भी जारी की हैं। पहली तालिका ड्यूटी पास पर यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पात्रता से संबंधित है। इसमें रेलवे बोर्ड के सदस्यों, चेयरमैन एवं सीईओ, महाप्रबंधकों, ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की यात्रा पात्रता निर्धारित की गई है।
दूसरी तालिका प्रिविलेज पास, पोस्ट रिटायरमेंट काम्प्लिमेंट्री पास और विडो पास धारकों के लिए जारी की गई है। इसमें कर्मचारियों के पे-लेवल और सेवा अवधि के आधार पर पास की संख्या तथा विभिन्न ट्रेनों में सीट और बर्थ की पात्रता का विवरण दिया गया है। रेलकर्मी अपनी वेतन श्रेणी और सेवा अवधि के अनुसार संबंधित तालिका में अपनी पात्रता देख सकेंगे।
वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस के लिए भी प्रावधान
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी पात्रता तालिकाओं में वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को लेकर भी प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें यात्रा की पात्रता शताब्दी एक्सप्रेस के अनुरूप निर्धारित की गई है। संबंधित ट्रेन में चेयर कार (सीसी) और एग्जीक्यूटिव चेयर कार (ईसी) की उपलब्धता के अनुसार पासधारकों को निर्धारित पात्रता का लाभ मिलेगा।
ई-पास मॉड्यूल में होगा बदलाव
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यात्रा पास पर अटेंडेंट या सहयोगी को साथ ले जाने से संबंधित पहले से लागू नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, नए आदेश के साथ जारी दोनों यात्रा पात्रता तालिकाएं पूर्व में जारी संबंधित निर्देशों का स्थान लेंगी।
बोर्ड ने क्रिस (सीआरआईएस) के पीआरएस और एचआरएमएस ई-पास मॉड्यूल में भी आवश्यक बदलाव तत्काल करने का निर्देश दिया है, ताकि नई व्यवस्था के अनुसार रेलकर्मियों को यात्रा पास जारी करने और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
रेलवे बोर्ड के इस फैसले से रेलकर्मियों को प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा के दौरान अधिक विकल्प मिलेंगे। खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
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