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    Income Tax, Form 16 : क्या होता है फार्म 16, इसके बिना नहीं भरा जा सकता आयकर रिटर्न

    By Jitendra SinghEdited By:
    Updated: Sun, 07 Nov 2021 07:45 AM (IST)

    Income Tax Form 16 अक्सर हम आयकर रिटर्न भरने जाते हैं तो सबसे पहले फॉर्म 16 की मांग की जाती है। इस फॉर्म के बगैर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जा सकता। आइए आज जानते हैं आखिर क्या होता है फॉर्म 16...

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    Income Tax, Form 16 : क्या होता है फार्म 16, इसके बिना नहीं भरा जा सकता आयकर रिटर्न

    जमशेदपुर : हमलोग अक्सर आयकर रिटर्न के बारे में सुना तो जरूर है लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें फार्म 16 क्या होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसे क्यों जरूरी माना जाता है। यदि आपको नहीं पता तो हम बताते हैं कि फार्म 16 आखिर होता क्या है। तो आइए हम बताते हैं इसके बारे में...

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    आयकर रिटर्न में फार्म 16 वह महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो संबधित आयकरदाता के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसमें आयकरदाता द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष की गई कमाई और कंपनी द्वारा उक्त व्यक्ति द्वारा काटे गए टैक्स का पूरा लेखा-जोखा होता है।

    नियोक्ता द्वारा होता है जारी

    फार्म 16 को आयकर अधिनियम की धारा 203 के तहत नियोक्ता द्वारा संबधित कर्मचारी के लिए जारी किया जाता है। उसमें लिखा होता है कि कितनी राशि टीडीएस के तौर पर काटी और कितनी राशि जमा की गई है। इसके भी दो पार्ट होते हैं।

    पार्ट ए

    फार्म 16 के इस हिस्से का पहला भाग माना जाता है। इसमें कंपनी का नाम, उसका रजिस्टर्ड कार्यालय का पता, पैन नंबर, टैन नंबर के साथ-साथ कर्मचारी का भी पैन नंबर और रोगजार के विषय पर पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा इसमें लिखा होता है कि संबधित कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि दी जाती है और इसके लिए कंपनी ने कितना टीडीएस काटा है। इसमें एक बात गौर करने वाली है कि यदि कोई कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में कंपनी बदलता है तो उसे तय करना होगा कि पहली कंपनी पार्ट ए में रहेगी या दूसरी कंपनी।

    पार्ट बी

    फार्म 16 के पार्ट बी में संबधित कर्मचारी को मिलने वाले वेतन का पूरा ब्यौरा, सेक्शन 10 के तहत मिलने वाले भत्तों व छूट का पूरा लेखा-जोखा और अधिनियम के तहत मिलने वाली छूट की पूरी जानकारियां होती है।

    आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ये है जरूरी

    आपको बता दें कि फार्म 16 में संबधित कर्मचारी को मिलने वाले वेतन से लेकर उसके टीडीएस के विवरण का पूरा ब्यौरा होता है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न में यह बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके बिना हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।

    यदि आपका फार्म 16 गुम हो गया या आप नौकरी बदलते हैं और किसी कारणवश आपने अपनी पुरानी कंपनी से फार्म 16 नहीं ले पाए हैं तो इसके बावजूद आप अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

    जरूरत पड़ेगा कुछ दस्तावेज

    आपको बता दें कि फार्म 16 के बिना यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है तो इसके लिए आपको अपना वेतन स्लिप, फार्म 26 एएस या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट जो आपको ट्रेसेस की वेबसाइट से आसानी से मिल सकता है।

    इसके अलावा रिटर्न फाइल करते समय आपको रेंट एग्रीमेंट और आपने कहां-कहां निवेश किया है, इसका पूरा दस्तावेज की जरूरत होती है। जिसके बाद आप आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।