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    गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने दी अर्जी, उसके विरुद्ध अदालत में चल रही सुनवाई में एपीपी या पीपी हो शामिल

    By Jitendra SinghEdited By:
    Updated: Sun, 04 Apr 2021 02:41 PM (IST)

    Jamshedpur Crime गैंगस्टर अखिलेश सिंह और अन्य ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नौ की अदालत में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई है कि उसके विरुद्ध अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई में सहायक लोक अभियोजक या लोक अभियोजक (पीपी) की उपस्थिति में हो।

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    गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने दी अर्जी, उसके विरुद्ध अदालत में चल रही सुनवाई में एपीपी या पीपी हो शामिल

    जमशेदपुर : गैंगस्टर अखिलेश सिंह और अन्य ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नौ की अदालत में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई है कि उसके विरुद्ध अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई में सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) या लोक अभियोजक (पीपी) की उपस्थिति में हो।

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    बताया गया उनलोगों के विरुद्ध अदालत में चल रही सुनवाई को अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश देखते थे जिनकी कार्य अवधि 31 मार्च 2021 तक थी। ऐसी परिस्थिति में अदालत में होने वाली सुनवाई में पीपी या एपीपी शामिल हो। अखिलेश सिंह ने अपने अधिवक्ता विद्या सिंह के माध्यम से एक अप्रैल को अदालत में दी है। गौरतलब है दुमका जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह और उसके गुर्गो के विरुद्ध अदालत में चल रहे मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से जयप्रकाश पक्ष रखते रहे है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नौ की अदालत में उपेंद्र सिंह हत्याकांड समेत अन्य मामले चल रहे है।

    जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार ने विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश को अवधि विस्तार देने को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से अनुशंसा पहले ही कर दी है जिसमें सेवा विस्तार से संबंधित कई विंदुओं को रखा गया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ एम तमिल वानन ने सेवा विस्तार को लेकर जिला उपायुक्त को विभागीय पत्राचार किया था जिसमें बताया गया विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश अखिलेश सिंह और उसके गिरोह अन्य सदस्यों के विरुद्ध दर्ज कांड़ों का विचारण दक्षता से करते रहे है। अखिलेश सिंह और सुधीर दुबे गिरोह के जमानत को निरस्त कराया गया है। अखिलेश और उसके गिरोह से जुड़े मामले से जयप्रकाश अवगत है और इन्हीं के स्तर से कांड़ों का विचारण संपन्न कराना श्रेयस्कर होगा।