ट्रेन रोकने के मामले में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस समेत 5 लोगों को एक-एक साल की सजा
झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काे लेकर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने अपने समर्थकों के साथ टाटानगर स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया था। इस मामले में सोमवार को सहिस समेत पांच लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई।

जागरण संवाददाता, चाईबासा : मार्च 2014 में टाटानगर स्टेशन में ट्रेन रोकने के मामले में चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने जुगसलाई के पूर्व आजसू विधायक सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस समेत पांच लोगों को एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनायी है। ऋषि कुमार की अदालत में सोमवार को सुनवाई के बाद रामचंद्र सहिस के साथ-साथ झामुमो नेता बाबर खान, राजद की शारदा देवी, जमशेदपुर के पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव, आजसू नेता नंदू पटेल को दोषी करार दिया गया। इसके बाद सभी को 1-1 साल की सजा सुनायी गयी। इसके बाद कोर्ट ने एक साल की सजा होने के कारण सभी को टाइम बांड बेल भी दे दिया।
दो मार्च को आजसू ने किया था आंदोलन
बताया गया कि 2 मार्च 2014 को झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आजसू ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन के दौरान पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने अपने 150 समर्थकों के साथ टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंच गये थे। वहां पर उन्होंने प्लेटफार्म नंबर 3 व 4 को जाम करते हुए रेल रोको आंदोलन चलाया था। उस समय रेल पुलिस ने रामचंद्र सहिस, बाबर खान, शारदा देवी, किशोर यादव व नंदू पटेल को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कराया था। इन सारे आरोपियों के खिलाफ चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सभी को दोषी करार देते हुए 1-1 साल की सजा सुनायी गयी। रामचंद्र सहिस और अन्य लोग अब इस फैसले को जिला अदालत में चुनौती देंगे।
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